रायगढ़। विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के मतगणना तैयारियों के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कार्तिकेया गोयल ने प्रेस ब्रीफिंग कर मतगणना की तैयारी के संबंध में जानकारी दी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गोयल ने प्रेस-प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए बताया कि मतगणना हॉल में प्रात: 8 बजे से मतगणना होगी।
सर्वप्रथम प्रत्येक रिटर्रिंग अधिकारी द्वारा डाक मतपत्र की गणना प्रारंभ की जाएगी। डाक मतपत्र की गिनती प्रारंभ होने के 30 मिनट उपरांत ईव्हीएम में दर्ज मतों की गिनती प्रारंभ की जाएगी। विधानसभा क्षेत्रों में ईव्हीएम में डाले गये मतों की प्रत्येक चरण में 14 टेबलों पर गणना होगी। प्रत्येक विधानसभा के राउंड वार परिणाम की जानकारी प्रात: 8 बजे से द्धह्लह्लश्चह्य://ह्म्द्गह्यह्वद्यह्लह्य.द्गष्द्ब.द्दश1.द्बठ्ठ एवं ङ्कशह्लद्गह्म् ॥द्गद्यश्चद्यद्बठ्ठद्ग ्रश्चश्च के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
उन्होंने बताया कि मतगणना हॉल में किसी भी इलेक्ट्रनिक उपकरण, गुटका, सिगरेट, पानी की बोतल, मोबाईल फोन, ब्लूटुथ, यूएसबी प्रतिबंधित रहेगी। सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हुए कलेक्टर श्री गोयल ने बताया कि मतगणना परिसर में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जहां प्रत्येक स्तर पर पहचान पत्र की जांच उपरांत ही प्रवेश दिया जाएगा। मतगणना केन्द्र के पहले व बाहरी स्तर पर जिला पुलिस बल की तैनाती होगी जहां से 100 मीटर का क्षेत्र पैदल यात्री क्षेत्र होगा। प्रवेश द्वार की बेरिकेडिंग की गयी है। यहां किसी भी वाहन को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी फोटो आईडी कार्ड धारक को ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत जितेन्दर यादव, उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार पाण्डेय, सहायक कलेक्टर युवराज मरमट सहित मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
मतगणना स्थल में मोबाईल फोन प्रतिबंधित
मीडिया सेंटर में मीडिया प्रतिनिधियों के मोबाईल फोन को सुरक्षित रूप से रखने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएँ की जायेगी, क्योकि मतगणना हॉल में मोबाईल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मिडिया केन्द्र में स्थापित लैंडलाईन फोन (नम्बर 07762-297029) को उपयोग करने की अनुमति दी जायेगी। मीडिया केन्द्र से मोबाईल फोन और अन्य संचार उपकरण का उपयोग करने की अनुमति दी जायेगी। मतगणना हॉल के भीतर प्रत्येक व्यक्ति से विधि द्वारा अपेक्षित है कि वह मतदान की गोपनीयता को बनाये रखे और बनाये रखने में सहायता करें और उसे ऐसी गोपनीयता के उल्लंघन में कोई सूचना किसी व्यक्ति को संसूचित नहीं करनी चाहिए, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि इस संबंध में विधि के उपबंधों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति ऐसी अवधि, जो तीन माह तक विस्तार की जा सकती है, के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डित किये जाने के लिए दायी है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 151 की धारा 128)।