रायगढ़। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा 16 दिसम्बर 2023 को सभी मामलों पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना निर्धारित किया गया है। जिसमें न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, श्रम संबंधी मामले, चेक बाउन्स के मामले, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा एवं प्रकृति के मामलों के अलावा पानी एवं विद्युत बकाया तथा बैंक रिकव्हरी के प्रीलिटिगेशन वाद राजीनामा हेतु रखे जायेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य छोटे अपराधों के मामलों जिसमें यातायात उल्लंघन के मामलों को भी शामिल कर निराकृत किये जायेंगे। इस संबंध में जिला न्यायाधीशध्अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समस्त न्यायिक अधिकारियों के साथ विभागों के अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं के साथ इस लोक अदालत की तैयारी के संबंध में निरंतर बैठकें ली जा रही है।
यदि किसी पक्षकार का मामला राजीनामा योग्य है तथा वह आयोजित होने वाली इस लोक अदालत का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो वह जल्द से जल्द स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने मामले को राजीनामा हेतु आयोजित होने वाली 16 दिसम्बर 2023 को लोक अदालत में रखने हेतु संबंधित न्यायालय से अनुरोध कर सकता है। अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायगढ़ से व्यक्तिगत रूप से एवं फोन नंबर 07762-299190 एवं ईमेल कसें.तंपहंती/हउंपस.बवउ में संपर्क किया जा सकता है।