रायगढ़. यात्री ट्रेनों की सुरक्षा को लेकर आरपीएफ द्वारा अभियान चलाकर गहनता से जांच कर रही है। ऐसे में विगत डेढ़ माह में 9 मामले मिले हैं, जिसमें गैस सीलेंडर, पेट्रोल व डीजल के साथ यात्रा कर रहे थे, ऐसे में इन मामलों में 14 लोगों पर कार्रवाई की गई है।
उल्लेखनीय है कि यात्री ट्रेनों में किसी भी प्रकार का ज्वलनशील/विस्फोटक (गैस सिलेंडर, कैरोसीन, पेट्रोल,डीजल,पटाका) सामान इत्यादि लेकर यात्रा करने से बडी दुर्घटना घटित हो सकती है। ऐसे में उच्चाधिकारियों से मिले निर्देश के बाद रायगढ़ आरपीएफ पोस्ट प्रभारी राजेश वर्मा के निर्देशन में अभियान चलाकर जांच की जा रही है। इसके साथ ही ट्रेनों में आगजनी की घटनाओं की रोकथाम के लिए लगातार यात्रियों को जागरूक भी किया जा रहा है। साथ ही जागरूकता अभियान के साथ-साथ रेलवे स्टेशन, प्लेटफार्म तथा यात्री गाडियों में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें लगातार मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में पोस्ट प्रभारीने बताया कि यह अभियान अक्टूबर माह से शुरू किया गया है। जिसमें 15 नंवबर तक 09 मामले सामने आए हैं जिससे 14 आरोपियों को गिरफ्तार को बिलासपुर कोर्ट में पेश किया गया है। इसके साथ ही यात्री गाडियों में यात्रियों द्वारा कैरोसीन, पेट्रोल, डीजल तथा पटाखें लेकर यात्रा करने के साथ ही पेंट्रीकार की भी जांच हो रही है, जिसमें गैस सिलेंडर पाए जाने के तीन मामले सामने आए हैं।
तीन साल तक की हो सकती है जेल
इस संबंध में अधिकारियों ने बताया कि ट्रेन में सफर करने के दौरान ज्वलशील पदार्थ ले जाना मना है, क्योंकि एक यात्री की गलती से कई यात्रियों के जान-माल का नुकसान हो सकता है। ऐसे में ज्वलशीन व विस्फोटक सामानों को लेकर जाना धारा 164 रेल अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है एवं पकड़े जाने पर तीन साल तक का कारावास एवं जुर्माना का भी हो सकता है।
वर्जन
यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगातार ट्रेनों की जांच की जा रही है। ऐसे में ज्वलशीन पदार्थ के साथ पकड़े जाने पर आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है।
राजेश वर्मा, आरपीएफ पोस् ट प्रभारी, रायगढ़