रायगढ़। कल थाना प्रभारी कापू निरीक्षक नारायण सिंह मरकाम अपने स्टाफ के साथ थाना क्षेत्र में भ्रमण पर थे। इस दौरान ग्राम तालगांव चौक के पास एक छोटा हाथी वाहन सीजी 04 पीसी – 5347 में ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाकर प्रचार कर रहे वाहन को रोक कर चेक किया गया। वाहन में बज रहे ध्वनि विस्तारक यंत्र से आने-जाने वाले राहगीर परेशान हो रहे थे।
चालक आत्माराम धृत लहरे से थाना प्रभारी द्वारा वाहन पर ध्वनि विस्तारक यंत्र के जरिये प्रचार करने की अनुमति के कागजात की मांग किया गया। मौके पर वाहन चालक ने किसी प्रकार के कागजात नहीं बताया। थाना प्रभारी द्वारा गवाहों के समक्ष वाहन एवं वाहन में रखे 2 नग साउंड बॉक्स, फ्लेक्सी की जप्ती कर अनावेदक आत्माराम धृत लहरे पिता महेश राम उम्र 24 साल निवासी गोडारी थाना व जिला महासमुंद पर कोलाहल अधिनियम नियंत्रण 1985 की धारा 10, 11, 15 के तहत कार्रवाई किया गया है।