रायगढ़। आचार संहिता मे कैश जब्ती की हो रही कार्यवाई पर सामाजिक कार्यकर्ता दीपक डोरा ने कहा चुनाव के नाम पर ढाई लाख से कम राशि जब्त नही कर सकते अधिकारी। इसका किसी को अधिकार नही है। इसका खुलासा इंदौर मे सी ए भवन मे व्यापारियों के बीच आयकर विभाग ( आई टी) के मध्य प्रदेश – छत्तीसगढ़ के प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर पी के दास ने किया साथ ही दास जी का कहना था चुनाव आयोग ने भी केवल चुनाव प्रत्याशी, उनके एजेंट या समर्थक द्वारा ही पचास हजार से अधिक कैश परिवहन करने पर जब्ती के लिए कहा है, आम व्यक्ति से नही।
रायगढ़ कलेक्टर, निर्वचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक से सामाजिक कार्यकर्ता दीपक डोरा ने आग्रह किया है क्योंकि रायगढ़ निकटम राज्य ओडि़सा का व्यापारिक केंद्र लम्बे वर्षो से रहा है! फुटकर व्यापारी दीपावली की विभिन्न खरीदी के लिए रायगढ़ आते है और रायगढ़ के बाजार पर ही उनका व्यापार संचालित होता है अत: चुनाव आयोग ढाई लाख छूट पर चेकिंग पॉइंट पर अपने अधिकृत अधिकारियों को दिशा निर्देश दे ताकि रायगढ़ के व्यापार जगत शांति पूर्ण ढंग से संचालित हो सके! दीपक डोरा ने व्यापारियों से भी आग्रह किया है अगर चेकिंग पॉइंट पर कोई भी पुलिस या अधिकारी अनावश्यक परेशान करता है तो तत्काल हम से 9826183600 पर संपर्क कर सकते है।