रायगढ़। नाबालिग स्कूली छात्रा को प्रेमजाल में फसाकर उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने व शादी करने का सब्जबाग दिखाते हुए भगा ले जाने वाले युवक को फास्ट ट्रेक कोर्ट ने 20 साल कठोर कारावास व 6 हजार रुपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि जूटमिल थाना क्षेत्र के मिठूमुड़ा निवासी मिनकेतन उर्फ प्रकाश जायसवाल 12 अगस्त 2022 को मोहल्ले की ही एक स्कूली छात्रा को भगा ले गया था। सुबह स्कूल जाने के लिए निकली छात्रा शाम तक घर नही लौटीं तब परिजनों ने उसकी खोजबीन की परन्तु किशोरी का कही पता नही चला। वही मिनिकेतन भी घर पर नही था। अक्सर मिनिकेतन किशोरी को घुमाने फिराने ले जाया करता था, लिहाजा शक की सुई मिनिकेतन की ओर घूमने पर परिजनों ने जुट मिल थाने में तदाशय की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने पतासाजी के दौरान किशोरी और मिनिकेतन को दुर्ग में पाया। वही परिजनों की रिपोर्ट व किशोरी के बयान के आधार पर यह बात सामने आई कि मिनिकेतन ने किशोरी को प्रेमजाल में फांस कर उससे शारीरिक संबंध बनाया और भगा ले गया था। इस पर पुलिस ने आरोपी मिनिकेतन को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
फास्ट ट्रेक कोर्ट में उभय पक्ष की सुनवाई के बाद विद्वान न्यायाधीश ने आरोपी मिनिकेतन को संहिता की धाराव 363,366 व अधिनियम की धारा 4 (2) के अपराध में दोषी करार देते हुए धारा 363,366 के अपराध के लिए तीन तीन वर्ष का कठोर कारावास व 500-500 रुपय का अर्थदण्ड तथा अधिनियम की धारा 4 (2) के अपराध के लिए 20 वर्ष के कठोर कारावास व 5 हजार रुपय के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। शासन की ओर से मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने की।