रायगढ़। यात्री ट्रेनों में अवैध तरीके से फेरी करने व महिला बोगी में सफर करने सहित अन्य अपराधों में शामिल लोगों को आरपीएफ द्वारा अभियान चलाकर कार्रवाई किया गया था, जिसके निपटारे के लिए गुरुवार को आरपीएफ पोस्ट रायगढ़ में विशेष कोर्ट का आयोजन किया गया, जहां रेलवे मजिस्ट्रट ने अलग-अलग धाराओं के तहत जुर्माना से दंडित किया है।
इस संबध में मिली जानकारी के अनुसार यात्री ट्रेनों में सफर करने के दौरान कोई महिला बोगी तो कोई अवैध फेरी सहित अन्य रेलवे नियमों को अवहेलना करने वालों खिलाफ आरपीएफ द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान पकडे जाने पर इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ऐसे में विगत दो माह में करीब 300 लोगों पर कार्रवाई हुई थी, जिसके निपटारे के लिए गुरुवार को आरपीएफ पोस्ट में मजिस्ट्रेट कोर्ट लगाया गया। जहां रेलवे मजिस्ट्रेट पवन कुमार अग्रवाल ने 127 लोगों पर अलग-अलग धाराओं के तहत दर्ज हुए मामले का निराकरण किया। इस दौरान इन मामलों से जुड़े सभी लोगों को सुबह से ही आरपीएफ पोस्ट बुलाया गया था। वहीं बताया जा रहा था कि ज्यादातर ट्रेनों का परिचालन रद्द होने के कारण आधे से ज्यादा लोग नहीं पहुंच पाए थे, जिसके चलते आधे से ज्यादा केस लंबित हो गया। वहीं 127 लोग पहुंचे थे, जिन पर जुर्माने से दंडित किया है। इसके बाद मजिस्ट्रेट पवन अग्रवाल शाम को बिलासपुर के लिए रवाना हुए।
दी गई समझाईश
इस संबंध में आरपीएफ पोस्ट प्रभारी राजेश वर्मा ने बताया कि रेलवे अधिनियम के अलग-अलग धाराओं के तहत जिन लोगों पर कार्रवाई की गई थी, उनको विशेष रूप से समझाईश भी दी गई है, ताकि आने वाले समय में फिर से इस तरह की गलती न करें। वहीं पोस्ट प्रभारी का कहना है कि यात्री ट्रेनों की जांच लगातार जारी रहेगी। ऐसे में अगर वही व्यक्ति दोबारा पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अलग-अलग धाराओं में हुई कार्रवाई
उल्लेखनीय है कि ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों को सुगम यात्रा बनाने के लिए आरपीएफ द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें गुरुवार को 127 केस का निपटारा हुआ, इस दौरान ट्रेन अवैध रूप से फेरी करने वाले 101 लोगों पर धारा 144 के तहत मामला दर्ज हुआ था। वहीं चलती ट्रेन में 06 लोगों ने चेन पोलिंग किया था, जिस पर धारा 141 के तहत कार्रवाई हुई थी। इसके साथ ही धारा 159 में 10 लोगों पर मामला दर्ज हुआ था और महिला बोगी में सफर करने वाले 10 लोगों पर धारा 162 के तहत अपराध दर्ज किय गया था।
आरपीएफ पोस्ट में आयोजित हुआ मजिस्ट्रेट कोर्ट
127 मामलों में की गई जुर्माने की कार्रवाही
