रायगढ़। बैनर पोस्टर लगाने के लिए आदर्श आचार संहिता का अक्षरश: पालन अनिवार्य है। सभी ऐड एजेंटीयों को संबंधी तो विज्ञापन दाताओं के फॉर्मेट सहित बुकिंग ऐड की संपूर्ण जानकारी तय फार्मेट पर देनी होगी। उक्त बातें कमिश्नर श्री सुनील कुमार चंद्रवंशी ने मंगलवार की शाम होल्डिंग एड एजेंसी संचालकों की बैठक में कही। इस दौरान कमिश्नर चंद्रवंशी द्वारा आदर्श आचार संहिता के तहत एमसीएमसी मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी एंड सर्टिफिकेशन की जानकारी दी गई। कमिश्नर श्री चंद्रवंशी ने कहा कि सभी होर्डिंग एड एजेंसी संचालकों को एड देने वाले विज्ञापन दाताओं चाहे वह राजनीतिक या गैर राजनीतिक हो इसकी जानकारी तक फॉर्मेट में देनी होगी। फॉर्मेट में होर्डिंग बुकिंग में दर, समय के साथ कितने दिनों के लिए होर्डिंग लगाए गए हैं। इसकी भी जानकारी देनी होगी। इस दौरान उन्होंने विज्ञापन के लिए जारी आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने और निर्वाचन आयोग के नियमों का कड़ाई से लागू करने के निर्देश सभी होर्डिंग एड एजेंसी संचालकों को दिए।