रायगढ़। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग रायगढ़ ने संजीव पांडे वरिष्ठ कर सहायकआयकर विभाग रायगढ़ द्वारा प्रस्तुत एक वाद मेंअपना एक पक्षीय निर्णय देते हुए बिग बाजार को मेंबरशिप के पैसे वापस करने और 1000 क्षतिपूर्ति तथा 1000 वादव्यय देने का आदेश जारी किया है।
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के द्वारा कई शहरों में बिग बाजार के नाम पर एक रिटेल स्टोर खोला गया था जिसका मुख्यालय नॉलेज हाउस श्याम नगर विकोली लिंकरोड जोगेश्वरी ईस्ट मुंबई महाराष्ट्र है बिग बाजार ने एक योजना अपने ग्राहकों के लिए जारी की थी जिसमें उसने एक कार्ड बनाकर अपने कस्टमर को दिया था जिसके अंतर्गत ग्राहक से 11000 रुपए की राशि ली गई थी इस कार्ड केआधार पर खरीदारी करने पर बिल में से कुछ रकम छूट के रूप में ग्राहक को प्रदान की जाती थी।
संजीव पांडे जो कि आयकर विभाग रायगढ़ में वरिष्ठ कर सहायक के रूप में पदस्थ हैं उन्होंने भी अपना कार्ड बनवाया था जो की 31 में 2023 तक वैध था लेकिन इस बीच पूरे देश के बिग बाजार बंद कर दिए गएऔर टोल फ्री नंबर पर कई बार बात करने के बाद भी जब उन्हें अपने कार्ड की राशि वापस नहीं मिली तो उन्होंने माननीय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में बिग बाजार के विरुद्ध एक वाद प्रस्तुत किया जिसमें बिग बाजार की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
अत: पर्याप्त समय देने के बाद आयोग ने इस प्रकरण में एक पक्षीय निर्णय देते हुए बिग बाजार को कुल 13000 रुपए की धनराशि संजीव पांडे को देने का आदेश जारी किया है। जिसके अंतर्गत 45 दिन के अंदर यह भुगतान होना है। यदि 45 दिन के अंदर बिग बाजार यह राशि वापस नहीं करता है तो भुगतान के दिनांक तक उसे 6: वार्षिक की दर से ब्याज भी देना होगा। उल्लेखनीय है कि इस योजना के अंतर्गत रायगढ़ जिले के सैकड़ो लोगों ने इसकी सदस्यता हासिल की थी और उन सभी के पैसे बिग बाजार में फंस गए हैं।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष माननीय सी एल पटेल तथा सदस्यगण राजेंद्र कुमार पांडे श्रीमती राजश्री अग्रवाल ने इस मामले में जो निर्णय लिया है वह उन सभी पीडि़तों के लिए एक आशा की किरण है जिनकी रकम बिग बाजार में फंसी हुई है।