सारंगढ़। पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा, अति. पुलिस अधीक्षक श्रीमती निमिषा पाण्डेय एवं एसडीओपी श्रीमती स्नेहिल साहू के द्वारा गौहत्या पर रोकथाम हेतु लगातार निर्देशित किये जाने पर जिले के सयुंक्त टीम द्वारा गौहत्या आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर कार्य वाही की। अक्रं 169/25 धारा 4,5,10 छग कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 में जरिये मुखबीर से सूचना मिली कि – ग्राम छिन्द डीपरापारा में कुछ लोग गौ हत्या कर मांस बेचने के लिए रखे हुए है। सूचना तस्दीक हेतु पुलिस टीम रवाना होकर ग्राम छिन्द डिपरापारा अंत राम के खेत पहुंचकर पुलिस टीम के द्वारा घेराबंदी कर आरोपीगण राजू मिरी पिता सुखरू मिरी उम्र 26 वर्ष, अर्जुन मिरी पिता छिनाउ मिरी उम्र 35 वर्ष, सुखरू मिरी पिता स्व. कांशीराम मिरी उम्र 58 वर्ष, सुखचैन मिरी पिता स्व. दया राम मिरी उम्र 27 वर्ष, राधिका मिरी पति निर्मल मिरी उम्र 30 वर्ष साकिनान छिन्द डीपरापारा थाना सांरगढ जो पुलिस को देख कर भाग रहे थे जिसे पुलिस द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया। जिनके कब्जे से गौ मांस जप्त किया जाकर आरोपी गण को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली सारंगढ़ निरीक्षक कामिल हक, थाना सरसीवा प्रभारी राजेश चन्द्रवंशी, सायबर सेलप्रभारी सउनि मानिकपुरी सउनि निलाकार सेठ, प्रआ धनेश्वर उरांव, आर. भूपेन्द्र चन्द्रा एवं आर. दीपक मैत्री की संपूर्ण कार्यवाही में प्रमुख भूमिका रही।
सिटी कोतवाली की गौ हत्या के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही

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lochan Gupta
