कुनकुरी। माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायालय कुनकुरी ने शुक्रवार को धर्मांतरण के दबाव के मामले में आरोपी हॉलीक्रॉस नर्सिंग कॉलेज की प्राचार्या विंसी जोसफ की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, विंसी जोसफ पर आरोप है कि उन्होंने अपने ही कॉलेज की एक गैर-ईसाई छात्रा पर नन बनने के लिए धर्म बदलने का दबाव बनाया। छात्रा की शिकायत पर यह मामला प्रकाश में आया, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने कार्रवाई की। पीडि़ता के अनुसार, विंसी जोसफ ने उसे मानसिक रूप से प्रभावित करने की कोशिश की और ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। इस घटनाक्रम के बाद जिले में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है और कई सामाजिक संगठनों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस द्वारा मामले की विवेचना जारी है।
धर्मांतरण मामले में विंसी जोसफ की अग्रिम जमानत खारिज
