रायगढ़। 21 माह पूर्व बांस के डंडे से सिर पर संघातिक प्रहार कर ईट व्यवसायी को मौत के घाट उतारने की घटना में आरोपी पर लगा हत्या का अपराध सिद्ध होने पर आज रायगढ़ न्यायालय के विद्धान न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
इस मामले में न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक खरसिया थाना क्षेत्र के ग्राम जामझोर में निवासरत मृतक हरीलाल प्रजापति व आरोपी जयलाल प्रजापति ईंट बनाकर उसे बेचने का व्यवसाय करते थे और इनके बीच रकम को लेकर विवाद चल रहा था। बताया जाता है कि 21 जनवरी 2022 को ईट लेने आए ग्राहक को मृतक हरिलाल ने ईट लेने से मना कर दिया था। जिसके बाद लगभग 11 बजे आरोपी जयलाल प्रजापति आवेश में आकर गाली-गुफ्तार करते हुए बांस के डंडे से मृतक हरीलाल पर हमला कर दिया, जिससे उसके सिर व बदन में गंभीर रूप से चोट आई। घटना के उपरांत हरीलाल को लहुलुहान स्थिति में खरसिया अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर होने पर रायगढ़ अस्पताल रेफर कर दिया। रायगढ़ में भी उसकी स्थिति पर काबू नहीं पाने पर उसे रायपुर रेफर कर दिया गया। इस बीच हरीलाल की पत्नी सुमन की रिपोर्ट पर खरसिया पुलिस ने आरोपीगण के भादवि की धारा 294, 506, 323 व 34 के तहत अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया। बताया जाता है कि इस बीच उपचार के दौरान हरीलाल प्रजापति की रायपुर अस्पताल में मौत हो गई। मृत्यु उपरांत रायपुर के गोल बाजार थाना में मर्ग कायम किया गया और ्रआरोपीगण के खिलाफ 302 के तहत अपराध कायम किया गया। अपराध दर्ज होने के उपरांत आरोपी जयलाल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। मृतक की पत्नी सुमन ने आरोपी की पत्नी माया प्रजापति पर भी गाली-गुफ्तार कर जान से मारने की धमकी देन का भी अपराध दर्ज कराया था। रायगढ़ न्यायलय में चले इस मामले में जयलाल पर तो हत्या का अपराध सिद्ध हो गया, परंतु उसकी पत्नी माया पर लगे आरोप सिद्ध नहीं हो सके। रायगढ़ न्यायालय के सत्र न्यायधीश अरबिंद कुमार सिन्हा ने आज इस मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए जयलाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उसे एक हजार रुपए का अर्थदंड भी पटाना पड़ेगा। इस मामले की पैरवी राज्य शासन की ओर से लोक अभियोजक दीपक शर्मा ने की है।
डंडे से संघातिक प्रहार कर मौत के घाट उतारने वाले को उम्र कैद
21 माह पूर्व खरसिया क्षेत्र के ग्राम जामझोर की घटना, सत्र न्यायधीश की अदालत ने सुनाया फैसला
