सारंगढ़। मैं ग्राम पवनी में रहता हूं, बीएससी फाईनल तक पढाई किया हूं यह कि 8 मार्च 25 को करीबन 11/30 बजे सराईपाली से जिला महासमुंद से ईनोवा वाहन क्रमांक सीजी 04 पी.वाई.- 3716 से जपं चुनाव में नव निर्वाचित जनपद सदस्यों के साथ सांरगढ़ आ रहा था कि करीबन 12.15 बजे दानसरा मोड फारेस्ट बेरियर के पास पहुंचा था कि सांरगढ़ निवासी अजय बंजारे, शुभम् बाजपेई, चारू शर्मा, विक्कू मालाकार, राहूल बंजारे, विशाल आनंद, योगेश सोनवानी व उनके अन्य साथी के द्वारा वाहन क्रमांक सीजी – 04 पीवाई- 3716 को रोककर गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ मुक्का से मारपीट कर गाड़ी में तोड फोड़ किये। जिस संबंध में थाना आकर एक लिखित आवेदन पत्र पेश कर रहा हूँ कार्यवाही किया जाये। प्रार्थी के आवेदन के अवलोकन पर प्रथम दृष्टीया अपराध धारा 296, 126 (2), 191(2), 324 (2), 351 (3) बीएनएस का अपराध घटित होने पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
निवेदन है कि मैं प्रार्थी नंदकुमार साहू पिता राम चरण साहू उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम पवनी थाना बिलाईगढ़ जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ का रहने वाला हूं। 08 मार्च 25 को दोपहर लगभग 11.30 बजे सराईपाली जिला महासमुंद से ईनोया वाहन क्र. सीजी – 04 पीआई-3716 से जपं चुनाव में नव निर्वाचित जनपद सदस्यों को लेकर सारंगढ़ आ रहे थे कि दोपहर लगभग 12.15 बजे के आसपास सारंगढ के रहने वाले अजय बंजारे, शुभम् बाजपेई, चारू शर्मा, विक्कू मालाकार, राहूल बंजारे, विशाल आनंद, योगेश सोनवानी व उनके अन्य साथी दानसरा बेरियर के पास आकर हमारे ईनोवा कार के आगे एवं पीछे आ रही अन्य गाडियो के आगे अपनी गाडिय़ो को अडाकार रोककर मुझे एवं अन्य सदस्यों को गाड़ी से गाली गलौज देते हुये जान से मारने की धमकी दिया।
विदित हो कि मेरे एवं अन्य साथीयों के साथ मारपीट करते हुये ईनोवा गाड़ी में तोड़ फोड़ किये है। सम्पूर्ण घटना ईनोवा गाड़ी में लगे कैमरा में रिकार्ड हुई है। उक्त घटना के समय नवरंगपुर निवासी कपिक पटेल, गुड़ेली निवासी मनोज बसंत, सारंगढ़ निवासी आकाश ठाकुर, सालर निवासी अश्वनी बरिहा देखे व सुने हैं। अत: निवेदन है कि प्रार्थी के आवेदन पत्र पर उचित वैधानिक कार्यवाही करने की कृपा करें। 8 मार्च 25 हस्ताक्षर प्रार्थी नंदकुमार साहू पिता रामचरण साहू उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम पौनी थाना बिलाईगढ़ जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ निवासी हैं, चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2. में उल्लेख धारा के तहत है। प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया। जांच अधिकारी मस्त राम कश्यप सहायक निरीक्षक है।
इस विषय पर कांग्रेसियों ने बताया कि हमारे द्वारा मारपीट या जान से मारने की धमकी किसी को नहीं दी गई है। हम तो कांग्रेसी बीडीसी है कहकर गाड़ी खड़े करवाए थे। क्योंकि भाजपा द्वारा हमारे बीडीसी को गायब किया गया था। जिसमें निर्विरोध निर्वाचित शशी कला मनोज बसंत क्षेत्र क्रमांक 6, प्रतिमा बरिहा क्षेत्र क्र. 21, राजेश सिदार क्षेत्र क्रमांक 25 होगा कह वाहन रुकवाएं थे। घटना के प्रत्यक्षदर्शी पांचों जिसमें नवरंगपुर निवासी पटेल, गुड़ेली निवासी मनोज बसंत, सारंगढ़ निवासी आकाश ठाकुर, सालर निवासी अश्विनी बरिहा बैरियर के पास क्या कर रहें थे जिन्होंने पूरी घटना को देखा और सुना कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरुण मालाकार का मानना है कि राजनेताओं के इशारे पर यह झूठा अपराध पंजी बद्ध किया गया है।
सात कांग्रेसीयों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध
