घरघोड़ा। प्रधान जिला न्यायाधीश माननीय जितेन्द्र कुमार जैन अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ के मार्गदर्शन में एवं जिला अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान अभिषेक शर्मा अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति घरघोड़ा के नेतृत्व में तथा सचिव श्रीमती अंकिता मुदलियार के परिपालन में प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रवास घरघोड़ा के छात्रों में विधिक जागरूकता लाने के उद्देश्य से विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कर बच्चों को अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक करने एवं पढ़ाई के साथ-साथ एक हुनर को साथ लेकर चलने हेतु प्रेरित किया गया। पीएलव्ही द्वारा बच्चों को नशा से दूर रहने एवं किसी भी प्रकार की नशीली वस्तुओं व दवाओं के सेवन से बचने हेतु समझाइश दिया गया, तथा बाल मजदूरी निषेध व नियमन अधिनियम,1986 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे को किसी कारखाने में काम में नहीं लगाने अथवा अन्य किसी जोखिमपूर्ण रोजगार में नियुक्त नहीं करने व बच्चे के सर्वोत्तम हित को सर्वप्रथम ध्यान रखने के संबंध में बताया गया। टोनही प्रताडऩा अधिनियम 2005, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, चाइल्ड हेल्प लाईन नम्बर 1098, गुड-टच बैड-टच, पीडित क्षतिपूर्ति योजना 2018, मोटर यान अधिनियम, किशोर न्याय बोर्ड अधिनियम,सालसा द्वारा संचालित पहचान अभियान के संबंध में तथा नालसा हेल्प लाइन नम्बर 15100 के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही आगामी लोक अदालत 8 मार्च 2025 के बारे में बच्चों को ये बताया गया की परिवार या अड़ोस-पड़ोस के कोई भी व्यक्ति यदि अपना राजस्व मामले, जमीन विवाद, लड़ाई झगड़ा, एमएसीटी मामले, बिजली विभाग, वित्तीय मामले, चेक बाउंस व अन्य राजीनामा योग्य मामलों के निपटारे हेतु लाभ ले सकते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति न्याय पाने से वंचित न रहे इसके बारे में जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर पीएव्ही बालकृष्ण चौहान, टीकम सिंह सिदार, लवकुमार चौहान एवं छात्रवास अधीक्षक अमित साहू, नवीन यादव सहित समस्त बालक व छात्र उपस्थित रहे।