रायगढ़। जिले के सरकारी पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद प्रशान ने अलर्ट मोड पर है। शनिवार से जिले में निगरानी तेज कर दी गई है ताकि निर्धारित दायरे में मुर्गा और मुर्गियों की खरीदी-बिक्री पर रोक लगाई जा सके। इस दौरान, सरकारी पोल्ट्री फार्म के 1 किमी दायरे के चिकन मार्केट को बंद कराकर वहां से 139 मुर्गियों को नष्ट किया गया।
शनिवार को चक्रधर नगर क्षेत्र में संचालित होने वाले चिकन सेंटरों को बंद करा दिया गया था। इस दौरान जांच में यहां 4 मुर्गा दुकानों में 139 मुर्गा-मुर्गिंयां मिली। जिसे जब्त कर उसे कल ही नष्ट करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। निजी दुकानों से जब्त किए गए मुर्गिंयों का मुआवजा प्रक्रिया के तहत उन दुकान संचालकों को भी दी जाएगी।
इसके अलावा अंडा यहां नहीं मिला। साथ ही 10 किमी के दायरे के सभी मुर्गा दुकानों को भी बंद कराया गया है और खरीदी बिक्री नहीं करने की सलाह दी गई है। जांच टीम लगातार निगरानी भी कर रही है। ताकि किसी प्रकार से निर्धारित दायरे में मुर्गा-मुर्गिंयों की आवाजाही नहीं की जा सके।
सरकारी पोल्ट्री फार्म में 11 शेड्स हैं, जिनकी साफ-सफाई का काम दूसरे दिन भी जारी है। यहां शेड में डाले गए भुसी को हटाया जा रहा है, जिसे जेसीबी से गहरे गड्ढे में डालकर पैक किया जाएगा। ताकि केमिकल का छिडक़ाव कर बैक्टिरिया को पूरी नष्ट किया जा सके।
इंफेक्टेड जोन और सर्विलांस जोन की सीमा तय
शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र चक्रधर नगर रायगढ़ के 1 किलोमीटर की परिधि को इन्फेक्टेड जोन व 1 से 10 किलोमीटर को सर्विलेंस जोन 3 माह की अवधि या आगामी आदेश तक घोषित किया गया है। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देश पर अपर कलेक्टर रवि राही ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जिसमें 1 किलोमीटर की परिधि में इन्फेक्टेड जोन की सीमा पूर्व दिशा में शासकीय पोल्ट्री फार्म दक्षिण चक्रधर नगर बेलादुला रायगढ़ से लोचन नगर बेलादुला तक, पश्चिम दिशा में शासकीय पोल्ट्री फार्म दक्षिण चक्रधर नगर बेलादुला रायगढ़ से मैरीन ड्राइव तक होगी। उत्तर दिशा में शासकीय पोल्ट्री फार्म दक्षिण चक्रधर नगर बेलादुला रायगढ़ से चक्रधरनगर चौक तक और दक्षिण दिशा में शासकीय पोल्ट्री फार्म दक्षिण चक्रधर नगर बेलादुला रायगढ़ से टीवी टावर रायगढ़ तक होगी। इस इन्फेक्टेड जोन से पोल्ट्री प्रोडक्ट की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
अफवाह फैलाई तो होगी कार्रवाई
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। जिले में किसी भी द्वारा किसी प्रकार की अफवाह किसी भी माध्यम से नहीं फैलाई जाएगी। आदेशों का उल्लंघन करने पर विधिक प्रावधानों के तहत नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। किसी भी व्यक्ति द्वारा उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने पर उनके विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता, पशुओं में संक्रामक और सांसर्गिक रोगों का निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 2009 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। आपातकालीन स्थिति के लिए जिला कंट्रोल रूम रायगढ़ में स्थापित टेलीफोन नं. 07762-223750 से सम्पर्क किया जा सकता है।
लगातार हो रही निगरानी
इस संबंध में पशु चिकित्सा विभाग के उप संचालक डॉ डीबी झरिया ने बताया कि प्रशासन अलर्ट मोड पर है। 4 निजी दुकानों के 139 मुर्गिंयों को नष्ट किया गया है। आज पोल्ट्री फार्म के भुसी को निकाल कर उसे गड्ढे में डालकर नष्ट किया जा रहा है। 10 किमी के दायरे में भी टीम द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। अगर कोई चिकन सेंटर खुला मिलता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
ये होगी सर्विलांस जोन की सीमा
1 से 10 किलोमीटर की परिधि में सर्विलांस जोन की सीमा इस प्रकार होगी। पूर्व दिशा में शासकीय पोल्ट्री फार्म दक्षिण चक्रधर नगर बेलादुला रायगढ़ से ग्राम लोंईग तक, पश्चिम दिशा में शासकीय पोल्ट्री फार्म दक्षिण चक्रधर नगर बेलादुला रायगढ़ से ग्राम कोतरा तक होगी। उत्तर दिशा में शासकीय पोल्ट्री फार्म दक्षिण चक्रधर नगर बेलादुला रायगढ़ से रेगड़ा तक तथा दक्षिण दिशा में शासकीय पोल्ट्री फार्म दक्षिण चक्रधर नगर बेलादुला रायगढ़ से औरदा तहसील पुसौर तक यह सीमा होगी। सर्विलेंस जोन में पोल्ट्री एवं सह उत्पादों मुर्गा, अंडे आदि के मार्केट एवं दुकानें पूरी तरह बंद रखा जाएगा एवं इनके द्वारा की जाने वाली डोर-टू-डोर डिलीवरी भी बंद रहेगी।