रायपुर। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर साय सरकार नया कानून लाने जा रही है. छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य कानून में नियमों का उल्लंघन या जबरिया धर्म परिवर्तन कराने वाले को कड़ी सजा का प्रावधान होगा. इस कानून के बाहर जाकर कोई धर्म बदलेगा तो उसको मान्यता नहीं दी जाएगी. इसके अलावा प्रलोभन या दबाव डालकर धर्म परिवर्तन करने वाले को दोषी मानते हुए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कोई कानून नहीं है. किसी धर्म के अनुयायी के कहने पर लोग दूसरे धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, और उनकी पूजा पद्धति अपनाकर अपने आपको उस धर्म का अनुयायी कहने लगते हैं. इस पर बंदिश लगाने के लिहाज से धर्मांतरण की पूरी प्रक्रिया को एक कानून के कायदे में लाया जा रहा है. बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ का गृह विभाग फिलहाल विभिन्न राज्यों में इस संबंध में बनाए गए नियम कानून का अध्ययन कर रहा है. जिन राज्यों में बेहतर कानून है, उसके प्रावधान यहां लागू किए जाएंगे. आठ से दस राज्यों की कानूनों की बारीकियों को ध्यान में रखकर ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है.
मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दिए संकेत
धर्मांतरण को लेकर नए कानून लाए जाने का संकेत देते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि धर्मांतरण, मतांतरण, और बाद में राष्ट्रांतरण का रूप लेता है. हिंदू जब-जब बंटे तो मुगलों और अंग्रेजों ने राज किया. इस पर कड़ा कानून आना चाहिए. धर्म विरासत पर मिलती है, यह किसी की अर्जित की गई सम्मति नहीं है.
मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दिए संकेत
धर्मांतरण को लेकर नए कानून लाए जाने का संकेत देते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि धर्मांतरण, मतांतरण, और बाद में राष्ट्रांतरण का रूप लेता है. हिंदू जब-जब बंटे तो मुगलों और अंग्रेजों ने राज किया. इस पर कड़ा कानून आना चाहिए. धर्म विरासत पर मिलती है, यह किसी की अर्जित की गई सम्मति नहीं है.