सारंगढ़। पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा के द्वारा जिले के सभी थाना/चौकी प्रभारियों को चोरी में संलिप्त व्यक्तियों के उपर कड़ीकार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। इसी कड़ी में अ.पुलिस अधीक्षक श्रीमती निमिषा पाण्डेय एवं उपपुलिसअधीक्षक अविनाश मिश्रा के कुशल मार्गदर्शन में 2 वर्ष पूर्व चोरी में संलिप्त 1 आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है।धारा 457, 380 भादवि के प्रकरण में प्रार्थिया कृष्णा बाई जनसेना के द्वारा दिनांक 16 अगस्त 23 को थाना उपस्थित आकर जबानी रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना 02 अगस्त से 13 अगस्त 23 के मध्य प्रार्थिया के सूने मकान से ताला तोडक़र कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा पेटी में रखे सोने चांदी के जेवर को चोरी कर ले गया है।जिस पर थाना में अप. पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया। प्रकरण में माल- मशरूका एवं अज्ञात आरोपी के निरंतर पतासाजी किया जा रहा था जिसके परिणाम स्वरूप दिनांक 4 जनवरी 25 को सूचना मिली की उपरोक्त चोरी के जेवर को ग्राम बोन्दा का सुभाष यादव उर्फ सागर यादव बेचने की फिराक में गांव में इधर-उधर घूम रहा है।
उपरोक्त सूचना का तस्दीकी करने हेतु संदेही सुभाष यादव उर्फ सागर यादव पिता शौकी यादव उम्र 34 वर्ष साकिन बोन्दा राजीवनगर थाना सरिया जिला सारंगढ बिलाईगढ (छ0ग0) से पूछ ताछ करने पर उसने अपना जुर्म स्वीकार करते हुये चोरी गये दो नग चांदी के पायल को अपने घर से निकालकर पेश किया जिसे विधिवत् जप्त किया गया तथा अन्य जेवरात को एक अन्य व्यक्ति के पास सुरक्षार्थ रखना बताया जिसकी पतासाजी की जा रही हैँ। प्रकरण में आरोपी सुभाष उर्फ सागर यादव के विरूद्ध अपराध धारा 457, 380 भादवि का अपराध सबूत पाये जाने से आरोपी को 04.01.2025 के 15:30 बजे विधिवत् गिरफ्तार कर रिमाण्ड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में थाना सरिया के थाना प्रभारी सउनि0 टीकाराम खटकर, प्रआर0 सुरेन्द्र सिदार, भुवनेश्वर पण्डा आरक्षक- राजकुमार साव, दिलीप स्नेही, श्रवण टण्डन, म0आर0 सविता यादव का सराहनीय योगदान रहा।