रायगढ़। धरमजयगढ़ पुलिस ने बेरोजगार महिलाओं को स्व-रोजगार के नाम पर धोखा देकर बैंक ऋण का दुरुपयोग करने वाली एक संगठित कंपनी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में आरोपी मंजू चौहान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस मामले में कुल 49.5 लाख रुपये की ठगी का आरोप है।
ग्राम चैनपुर निवासी बाल कुमारी राठिया ने 5 दिसंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि कोरबा स्थित फ्लोरा मैक्स कंपनी के संचालकों ने स्व-रोजगार योजना के तहत महिलाओं को व्यवसाय में संलग्न करने और भारी मुनाफा दिलाने का झांसा दिया। आरोपियों ने महिलाओं से प्रति व्यक्ति 30,000 की मांग की। आर्थिक असमर्थता के चलते महिलाओं को 10-10 के समूह में जोडक़र बैंक से लोन दिलवाया गया। इसके बाद, महिलाओं के नाम पर दुकानें खुलवाई गईं, लेकिन आय को डायरेक्टर अखिलेश सिंह और उनके सहयोगियों ने हड़प लिया। महिलाओं को 2,700 मासिक भुगतान का वादा भी पूरा नहीं किया गया। इस धोखाधड़ी के कारण महिलाओं पर बैंक ऋण की अदायगी का बोझ आ गया।
ऐसे बनाया ठगी का नेटवर्क
कंपनी के डायरेक्टर अखिलेश सिंह, राजू सिंह, गुडिया सिंह, बलराम बंजारा, श्याम सिंह और मंजू चौहान ने मिलकर धरमजयगढ़ के नीचेपारा में ब्रांच स्थापित की। ग्राम चैनपुर, सिथरा, जबगा और जमाबीरा की 165 महिलाओं से लगभग 49.5 लाख रुपये ठगे गए। आरोपियों ने आईडी पंजीकरण, बैंक लोन और कमीशन के नाम पर महिलाओं को ठगा। पीडि़त के आवेदन पर थाना प्रभारी धरमजयगढ़ निरीक्षक कमला पुसाम ठाकुर द्वारा फ्लोरा मैक्स कंपनी के डायरेक्टर अखिलेश सिंह, राजू सिंह, श्रीमती गुडिया सिंह, बलराम बंजारा, श्याम सिंह, श्रीमती मंजू चौहान पर धारा 318(2), 318(4), 336, 338, 3(5) के तहत अपराध कायम की।
ऐसे हुई गिरफ्तारी
थाना प्रभारी निरीक्षक कमला पुसाम ठाकुर ने शिकायत के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए सिथरा गांव में छापेमारी की और आरोपिया श्रीमती मंजू चौहान पति रामस्वरूप चौहान उम्र 31 वर्ष को हिरासत में लिया गया। आरोपिया अपना जुर्म स्वीकार करते हुये कंपनी के डायरेक्टर अखिलेश सिंह, सह संचालक राजू सिंह एवं गुडिया सिंह, बलराम बंजारा एवं श्याम सिंह के संपर्क में रहकर साथ में मिलकर लोगों का आईडी बनाकर धरमजयगढ क्षेत्र सें 165 महिलों से पैसा लेकर कंपनी में डालकर कमीशन पाना बतायी। आरोपिया के कब्जे से पुलिस ने 120 आईडी लगाने पर मिली स्कूटी, 62 महिलाओं का नगदी रकम की रसीद पावती, एक रजिस्टर, एक डायरी (जिसमें महिलाओं के आई डी, दिलाये गये बैक लोन डिटेल), फलोरा मैक्स कंपनी में प्रचार सामाग्री, की जब्ती की गई। अपराध विवेचना में छत्तीसगढ निक्षेपकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6,10 जोड़ा गया।
कंपनी संचालक सहित चार गिरफ्तार, दो फरार
धोखाधड़ी में शामिल अन्य आरोपीगण फ्लोरा मैक्स कम्पनी के संचालक डायरेक्टर अखिलेश सिंह पिता स्व. हरपालसिंह उम्र 28 वर्ष, राजू सिंह पिता स्व. हरपालसिंह उम्र 32 वर्ष एवं गुडिया सिंह पति राजू सिंह उम्र 30 वर्ष तीनें निवासी इमलीडुग्गू सीतामणी थाना सिटी कोतवाली कोरबा, जिला कोरबा के विरूद्ध थाना सिटी-कोतवाली जिला कोरबा में भी दर्ज हैं जिसमें आरोपियों को गिरफ्तार किया गया हैं एवं आरोपी बलराम बंजारा एवं श्याम सिंह फरार हैं जिनकी पतासाजी पुलिस टीम कर रही है। गिरफ्तार आरोपिया मंजू चौहान को धरमजयगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।
इन गांवों की महिलाओं से की धोखाधड़ी
आवेदिका ने पुलिस को बताया कि कम पढ़े-लिखे एवं अबोध होने का अनुचित लाभ उठाकर योजना बद्ध तरीके से पहले ऋण दिलाया गया। अखिलेश सिंह द्वारा 2700/- देने का वादा किया गया था उसे भी नहीं दिया जा रहा है। जिससे बैंक द्वारा लिये ऋण को हमारे द्वारा भुगतान करने में असमर्थ हैं। बलराम सिंह ठाकुर द्वारा मंजू चौहान पति रामस्वरूप चौहान निवासी ग्राम सिथरा तहसील धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ से शुरूवात कर आईडी खुलवाकर मंजू चौहान के नीचे जोड़ा गया एवं श्रृंखला बनाया गया। आवेदिका के अनुसार ग्राम चैनपुर के अन्य साथी महिलायें राधिका, अमरिका राठिया, सहोद्रा राठिया, तीजमति राठिया, गुरबारी चौहान, संतोषी चौहान, अमृता चक्रवर्ती, विरजमती अगरिया, जमुना बाई एवं अन्य महिलाओं सहित ग्राम चैनपुर, सिथरा, जबगा, जमाबीरा गांव की कई महिलाओं को उक्त फलोरा मैक्स नामक कंपनी के डायरेक्टर एवं अन्य के द्वारा सभी महिलाओं से तीस हजार रूपये जमा करवाकर लाभ का झांसा देते हुए हम ग्रामीण महिलाओं को ठगी का शिकार बनाया गया है।