भिलाईनगर। श्रीमती अंकलहीन बाई निवासी ग्राम परेवाडीह थाना उतई ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 22.11.2024 के रात्रि 10.00 बजे करीबन इनके दोनों बेटों शशी कुमार ठाकुर एवं दशरथ लाल ठाकुर ने शराब के लिए दिये पैसे से शराब लेकर नही आने से तु तु मैं मैं होते हुए लड़ाई झगड़ा करने लगे। बीच बचाव करने आई प्रार्थिया एवं उसके पति को भी लात मुक्का व घुसा से मारने लगे। प्रार्थिया के पति जो दोनों पैरो से अपाहिज है, अपने दोनों बेटों का लड़ाई-झगड़ा को छुड़ाने के लिए उनके पैरों को पकड़ लिया। जिसे आरोपी शशी कुमार ठाकुर ने हाथ मुक्का लात से मारपीट कर गले को घुटने से दबा दिया। और छोटे बेटे ने दशरथ लाल ठाकुर अपने पिता के छाती में चढक़र लात घुसा से मारपीट करने लगा। लगातार दबे रहने एवं लात घुसों की मारपीट से आई अंदरूनी चोंट के कारण पिता भगवान सिंह ठाकुर की मृत्यु हो गई। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 357/2024 धारा 103, 3(5) भारतीय न्याय संहिता 2023 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) वेदव्रत सिरमौर एवं स्ष्ठह्रक्क पाटन हरीश पाटिल के द्वारा त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त कर प्रकरण की विवेचना एवं अग्रिम कार्यवाही में उतई पुलिस जुट गई।घटना के पूर्व शाम करीबन 06.00 बजे से मृतक का छोटा लडक़ा दशरथ शराब पीया हुआ था। बड़े लडक़ा रात करीबन 10.00 बजे घर आया तो छोटे लडक़े दशरथ ने अपने बड़े भाई को शराब के लिए दिए पैसों से शराब लाने की बात पुछने पर दोनों के बीच तुतु मैंमैं होने लगा जो लड़ाई का रूप ले लिया और आरोपी शशी कुमार ठाकुर ने अपने छोटे भाई दशरथ को पास में पड़े लकड़ी से सिर में मार दिया जिससे से सिर में चोंट आई जिसे देखकर प्रार्थिया एवं उनके पति भगवान सिंह ठाकुर बीच बचाव करने आए। दोनों आरोपी जो पहले से गुस्साये थे अपने पिता को धक्का देने से गिर गया जिसके गले एवं छाती को घुटने से दबा कर मृतक के उपर बैठ गए थे जिससे मौके पर ही मृतक की मृत्यु हो गई। प्रकरण के आरोपियों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पुछताछ करने पर दोनों भाई आरोपियों द्वारा अपने पिता भगवान सिंह ठाकुर की हत्या करना स्वीकार करने से आरोपी गण शशी कुमार ठाकुर पिता भगवान सिंह ठाकुर उम्र 30 वर्ष दशरथ लाल ठाकुर पिता भगवान सिंह ठाकुर उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम परेवाडीह थाना उतई जिला दुर्ग को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया। उक्त समस्त कार्यवाही में थाना प्रभारी उतई निरीक्षक विपिन रंगारी, उप निरी0 कमल सिंह सेंगर, सउनि नेमन सिंह साहू, प्रधान आरक्षक नेमु प्रसाद साहू, आरक्षक डोमनिक किस्पोट्टा, कृष्णा बंजारे, धु्रव नारायण चन्द्राकर, अंकित सिंह, दुष्यंत लहरे एवं डायल 112 का चालक धीरज साहू की सराहनीय भूमिका रही।