रायगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में प्रेस-वार्ता के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2024-25 के निर्वाचक नामावली के प्रारंभिक प्रकाशन के संबंध में जानकारी दी। मौके पर अपर कलेक्टर राजीव कुमार पाण्डेय व डिप्टी कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी समीर बड़ा उपस्थित रहे।
कलेक्टर श्री गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2024 हेतु निर्वाचन नामावली तैयार/पुनरीक्षण किए जाने के संबंध में आयोग द्वारा कार्यक्रम प्रसारित किया गया है। जिसके अनुसार नगरीय निकाय हेतु प्रारंभिक निर्वाचक नामावली प्रकाशन की तिथि 16 अक्टूबर 2024 नियत है। इसी तरह 16 से 22 अक्टूबर 2024 तक प्रात: 10 से शाम 5 बजे एवं 23 अक्टूबर को प्रात: 10 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक ही दावा-आपत्तियां प्राप्त की जाएगी। प्ररूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 4 नवम्बर 2024 नियत है। प्ररूप क-1 में प्राप्त दावा का निराकरण 8 नवम्बर 2024 अंतिम तिथि है एवं दावे/आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरूद्ध अपील करने की अंतिम तिथि निराकरण आदेश पारित होने के 5 दिवस के भीतर है। नगरीय निकाय के निर्वाचन नामावली का अंतिम प्रकाशन 22 नवम्बर 2024 को नियत की गई है।
कलेक्टर श्री गोयल ने जानकारी देेते हुए बताया कि जिले के 7 विकासखण्ड रायगढ़, पुसौर, खरसिया, तमनार, लैलूंगा, घरघोड़ा एवं धरमजयगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए 24 अक्टूबर 2024 को निर्वाचक नामावली मतदाता सूची 2024 का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा।
दावे/आपत्तियां 24 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक प्रात: 10 बजे से शाम 5 बजे तक एवं अंतिम तारीख 29 अक्टूबर 2024 को प्रात: 10 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक ही प्राप्त की जाएगी। इसी तरह प्ररूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा-प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 8 नवम्बर 2024 है। दावे आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरूद्ध अपील करने की अंतिम तारीख निराकरण आदेश पारित होने के 5 दिवस के भीतर किया जाना है। त्रिस्तरीय पंचायतों के मतदाता सूची 2024 का अंतिम प्रकाशन 29 नवम्बर 2024 को किया जाएगा।
नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों हेतु निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने हेतु अर्हता तिथि 01 जनवरी 2024 होगी। अर्थात 01 जनवरी 2024 के पश्चात 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले व्यक्ति निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने हेतु पात्र नहीं होंगे। साथ ही नगरीय निकायों/ त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने हेतु विधानसभा के निर्वाचक नामावली में पहले से नाम जुड़ा होना आवश्यक है।