रायपुर। रायपुर दक्षिण उप चुनाव की घोषणा के साथ ही आज से आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग ने प्रत्याशी के लिए प्रचार खर्च की सीमा भी तय कर दी है। प्रत्याशी 40 लाख रुपए से ज्यादा नहीं खर्च कर सकेंगे। मतदान के लिए 253 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों के सुरक्षा की जिम्मेदारी में 500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से अस्थाई चौकियां बनाई जाएंगी। इसके अलावा मतदान केंद्रों की लाइव वेबकास्टिंग कराई जाएगी। प्रत्याशी मतदाताओं को लुभा ना सकें और चुनाव प्रभावित ना कर सकें, इसलिए 19 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। दक्षिण विधानसभा इलाके में 4 नाका लगाए जाएंगे। यहां से गुजरने वाले लोगों की जांच की जाएगी। दूसरे राज्यों से आए चुनाव प्रभारियों के लिए भी गाइड लाइन निर्वाचन आयोग ने जारी की है। नियमों के उल्लंघन पर जांच के बाद कार्रवाई करने की बात छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयुक्त रीना बाबा साहब कंगाले ने कही है। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट 21 जून को रिक्त घोषित की गई थी। इस सीट से भाजपा के बृजमोहन अग्रवाल विधायक चुने गए थे। उन्होंने 17 जून को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। रायपुर लोकसभा सीट से वह सांसद हैं। सांसद बनने के बाद से सीट खाली है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद कई नियम भी लागू हो जाते हैं। इनकी अवहेलना कोई भी राजनीतिक दल या राजनेता नहीं कर सकता। सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी विशेष राजनीतिक दल या नेता को फायदा पहुंचाने वाले काम के लिए नहीं होगा। सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा।
किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थकों को रैली करने से पहले पुलिस से अनुमति लेनी होगी। किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे।