पखांजुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय कांकेर आई. के. ऐलिसेला के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय पखांजूर डॉ प्रशांत शुक्ला के मार्गदर्शन पर पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पखांजूर रवि कुमार कुजूर के पर्यवेक्षण में थाना बांदे के धारा छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10, पशुओं के प्रति कुरता का निवा.अधि. 1960 की धारा 11 के आरोपीगण 1. रामसाय कवड़ो पिता बुधू कवड़ों उम्र 25 वर्ष ग्राम मेण्ड्री थाना एटापल्ली जिला गढ़चिरोली (महाराष्ट्र) 02. उलगे कतलामी पिता नोहरु कललामी उम्र 45 वर्ष निवासी रेफापट्टा थाना एटापल्ली जिला गढ़चिरोली महाराष्ट्र को 25 नग मवेशियों को बुचड खाना ले जाते पाये जाने से दिनांक 23.09.24 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है एवं प्रकरण के 02 नफर घटना दिनांक से फरार आरोपीगण 01. अमल मिस्त्री पिता साधन मिस्त्री पी.व्ही. 104 दयानगर थाना बांदे 02. महानंद बढ़ाई पिता निताई बढ़ाई पी.व्ही. 105 विकासपल्ली थाना बांदे को आज दिनांक 26.09.24 को सायबर सेल कांकेर से प्राप्त लोकेशन के आधार पर उनके निवास स्थान पर दबिश देकर व घेराबंदी कर आरोपीगण को गिरफ्तार किया जाकर आरोपियों से पुछताछ करने पर अपराध स्वीकार करने, पर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश कर जेल भेज गया।