सारंगढ़। पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा, अति. पुलिस अधीक्षक कमलेश चंदेल एवं एसडीओपी श्रीमती स्नेहिल साहू के द्वारा धोखाधड़ी के अपराध में संलिप्त ब्यक्तियो के विरूध्द कार्यवाही हेतु निर्देशित किये जाने पर थाना सिटी कोतवाली प्रभारी हक के मार्गदर्शन में थाना सिटी कोतवाली सारंगढ़ के टीम द्वारा निम्न कार्यवाही किया गया है। अप0क्रं0 553/24 धारा 420, 467, 468,471, 409,120 (बी), 34 भादवि विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी संजय साहू शाखा प्रबंधक अपेक्स बैंक सांरगढ़ थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन पेश किया कि सेवा सहकारी समिति मर्यादित गाताडीह पंक्र 402 के निम्न कृषको गुहाराम बनज राशि 72325. 50 रूपयें, चैतराम साहू राशि 20515 रूपयेें, भारत राम राशि 48329 रूपयें, नत्थे लाल राशि 18690 रूपयें, टुकेश्वर निराला राशि 59690 रूपयें के खातो में फर्जी केसीसी ऋण चढ़ाने वाले पर कार्यवाही हुई
जिसमें तात्कालिन प्रबंधक दिलीप टण्डन, तात्कालिन अध्यक्ष शिव टण्डन एवं तात्कालिन आपरेटर राजेश रात्रे व बुंद राम जांगड़े के द्वारा फर्जी तरीके से ऋण कृषकों के खातें में चढ़ाया जाकर किसानो से जुमला 2,195 49.50 रू. का धोखाधड़ी कर बैंक को आर्थिक हानि पहुंचाने की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण से संबंधित आवश्यक दस्तावेज व जानकारी प्राप्त की गई तथा आरोपियों के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य सबूत पायें जाने से आरोपी दिलीप टण्डन पिता गंगा राम टण्डन उम्र 34 वर्ष साकिन ग्राम चनामुड़ा, बुंदराम जांगड़ें आ. मन्शा राम जांगड़ें उम्र 42 वर्ष साकिन मुड़वाभांठा को विधि वत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। प्रकरण मे अन्य फरार आरोपियों की पता तलाश जारी है। उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक कामिल हक, प्र आ कैलाश जांगड़े आरक्षक ओमचंद साहू, सुरेन्द्र पटेल, योगेश कुर्रे एवं समस्त स्टाफ द्वारा संपूर्ण कार्यवाही में प्रमुख भूमिका रही।