रायगढ़। जिला मुख्यालय से लगे पुसौर तहसील से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां छिछोरउमरिया गांव में एक परिवार को जबरन में गांव के सरपंच पति और पंचो द्वारा प्रताडि़त करने का मामला सामने आया है मामले में पीडि़ता द्वारा जिला कलेक्टर को दिए गए आवेदन के मुताबिक पूरा मामला पीडि़ता के कब्जे की जमीन पर जबरन निस्तारी निकासी हेतु नाली निर्माण से जुड़ा हुआ है जहां सरपंच पति और पंचो द्वारा नाली के पानी निकासी हेतु पीडि़ता की कब्जे वाली भूमि पर नाली निर्माण कराना चाहते है। जिसके लिए उक्त भूमि पर पीडि़ता द्वारा निर्मित शौचालय को तोडऩे का प्रयास किया जा रहा है और पीडि़ता द्वारा मौखिक विरोध करने पर सरपंच पति द्वारा पीडि़ता और उसके परिवार का सामाजिक बहिष्कार करने हेतु पूरे गांव में मुनादी तक करा दी गई है अगर मामले में पीडि़ता की मानें तो उसके द्वारा उक्ताशय की सूचना पुसौर थाने में भी दी जा चुकी है और थाना प्रभारी द्वारा उचित कार्यवाही का आश्वासन भी दिया गया है लेकिन सरपंच पति और पंचो द्वारा देश के कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए खाप पंचायत की तर्ज पर उसके परिवार के सामाजिक बहिष्कार हेतु मुनादी कराई गई है जो कि पूरी तरह असंवैधानिक और गैरकानूनी है। उसके मौलिक अधिकारों के विपरीत है, बहरहाल मामले में पीडि़ता ने जिला कलेक्टर से न्याय के लिए गुहार लगाई गई है।