रायगढ़। शराब के नशे वाहन चलाते पकड़ाए ट्रेलर पर कोर्ट ने 10 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। यातायात पुलिस सडक़ दुर्घटना में लगाम लगाने लगातार कार्रवाई कर रही है।
यातायात पुलिस रायगढ़ द्वारा सडक़ दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने प्रतिदिन हाईवे पर वाहन चालकों का ब्रीथ ऐनालाइजर से जांच की जा रही है। इसी क्रम में बीते दिनों वाहन जांच दौरान ट्रेलर क्रमांक सीजी 22 एक्स 6108 के चालक राजेंद्र मनहर पिता गणेश राम मनोहर उम्र 40 साल निवासी चुरेला थाना भटगांव जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ शराब के नशे में वाहन चलाते पकड़ा गया था। वाहन चालक पर यातायात पुलिस द्वारा इस्तगासा धारा 185 एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ के न्यायालय में वाहन चालक को पेश किया गया। न्यायाधीश दीपक कुमार कोसले द्वारा वाहन चालक के कृत्य पर 10,000 का अर्थ दंड से दंडित किया गया है।