रायपुर। राजधानी रायपुर में कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए कलेक्टर और रायपुर स्स्क्क ने 4 बदमाशों को जिला बदर किया है। यह कुख्यात बदमाश शहर के अलग-अलग इलाकों में मर्डर, चाकूबाजी, गुंडागर्दी, छेड़छाड़, लूटपाट और जान से मारने की धमकी जैसे मामलों के अपराधी हैं। इन बदमाशों को अब 24 घंटे के भीतर रायपुर छोडऩा होगा। इसके अलावा रायपुर से जुड़े अन्य जिलों में भी इनकी एंट्री बैन होगी। इनके खिलाफ कई थानों में मामले दर्ज है। इन मामलों में पुलिस में इन्हें कई बार जेल भी भेजा है।
बदमाशों का आपराधिक रिकॉर्ड
पुरानी बस्ती थाना इलाके के बदमाश फरीद खान के खिलाफ साल 2013 से लगातार मारपीट, चाकूबाजी, गुंडागर्दी, लूटपाट, जान से मारने की धमकी देने, वसूली, आर्म्स एक्ट और अवैध शराब बेचने जैसे अपराध कर रहा है। इसके खिलाफ कई थानों में 19 मामले दर्ज है। राजेश्वर निषाद उर्फ सोनू निवासी कंडरापारा थाना तिल्दा के खिलाफ 2015 से लगातार हत्या, छेड़छाड़, मारपीट, गुंडागर्दी, लूटपाट, जान से मारने की धमकी देने, छेड़छाड़, वसूली, आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर अपराध है। ये लोगों को डराने धमकाने के लिए कुख्यात है। इसके खिलाफ 12 मामले दर्ज है। गंज इलाके के शेख सरवर के खिलाफ 2009 से लगातार मारपीट, गुंडागर्दी, लूटपाट,जान से मारने की धमकी देने, वसूली जैसे गंभीर अपराध है। रेलवे स्टेशन के आसपास कई बार यह मारपीट कर चुका है। इसके खिलाफ 10 मामले दर्ज हैं, पुलिस ने इसे कई बार जा चुके जेल मोवा इलाके के यासीन अली के खिलाफ 2010 से लगातार मारपीट, चाकूबाजी, गुंडागर्दी, लूटपाट, जान से मारने की धमकी देने, गांजा बेचना जैसे गंभीर अपराध है। पुलिस रिकॉर्ड में इसके खिलाफ 17 मामले और कई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत दिए एक आदेश के अनुसार बदमाशों को 24 घंटे के भीतर रायपुर जिले से बाहर जाना होगा। यह आसपास के रायपुर से सटे महासमुंद, धमतरी, दुर्ग, बलौदा बाजार जिलों में भी एंट्री नहीं कर पाएंगे। यह बैन 3 महीनों के लिए रहेगा। इस दौरान बिना लीगल परमिशन के जिले के अंदर घुसते हैं, तो इनके खिलाफ पुलिस वैधानिक कार्रवाई करेगी।
हत्या-चाकूबाजी के 4 बदमाश 24 घंटे में छोड़ेंगे राजधानी
आसपास के कई जिलों में रहेगी नो-एंट्री
