सारंगढ़। नगरीय क्षेत्रों में शा. भूमि के आबंटन,व्यवस्थापन, फ्री होल्ड के संबंध में जारी परिपत्रों व निर्देशो को निरस्त करने आदेश दिया गया है।छग शासन के इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ-4-07/सात-1/2019 दिनांक 11- 09 – 2019, 26 -10 – 2019, 20 – 05 – 2020 एवं 24 – 02 – 22 जिसमें नगरीय क्षेत्रो में शा. भूमि के आबंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन व भूमि स्वामी हक प्रदान करने संबंधी निर्देश परिपत्रों जारी किया गया है। राज्य शासन, एतद् द्वारा, नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आबटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन एवं भूमिस्वामी हक प्रदान करने संबंधी पूर्व में जारी संदर्भित निर्देश, परि पत्रों को निरस्त करता है।
सभी जिला कलेक्टर को निर्देशित किया जाता है कि – उपरोक्त परिपत्र आदेशों को अन्तर्गत आबंटित,व्यस्थापित फ्रीहोल्ड की गई भूमि की जानकारी संलग्न प्रपत्र में जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करें एवं विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु जानकारी की सॉफ्ट कापी एवं जिला कलेक्टर द्वारा हस्ताक्षरित प्रति विभागीय ई-मेल पर तत्काल प्रेषित करें। भूमि के आबटन, व्यवस्थापन, फ्री होल्ड के विषय में कोई आपत्ति, शिकायत प्राप्त होने पर संभागीय आयुक्त द्वारा सुनवाई की जायेंगी।
पूर्व सरकार द्वारा जारी भूमि संबंधी आदेश निरस्त
