सारंगढ़। वेतन विसंगति स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक एएनएम एमपी डब्ल्यू) एवं नर्सिंग संवर्ग कि वेतनविसंगति विभाग द्वारा प्रस्तावित वेतनमान अनुरूप दूर किया जावे,व चिकित्सकों के वेतनमान,वेतन , स्टाईपेड संबंधी मांग जल्द पूरा किया जावे घटक संगठनों के मांगपत्र संलग्न। कोविड इसेंटीव मुख्यमंत्री जी के घोषणा अनुरूप कोरोना काल मे सेवा देने वाले चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मियों को विशेष कोरोना भत्ता का भुगतान किया जावे।अतिरिक्त कार्य अवकाश दिवस का भूगतान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी 24 +7 शनिवार एवं रविवार (वार्षिक 104 दिवस अति रिक्त कार्य ) राष्ट्रीय एवं स्थानीय अवकाश के दिन भी अपनी सेवा देते हैं। जबकि अन्य विभाग मे शनिवार रविवार के साथ- साथ राष्ट्रीय व स्थानीय अवकाश भी प्राप्त होते है। इस तरह अन्य विभाग की तुलना में स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकीय अमला वर्ष में लगभग 132 दिवस (लगभग साढ़े चार माह) अधिक कार्य करते है। अत: अवकाश में लिए जाने वाले कार्य का प्रति माह वेतन के साथ अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के रूप में भुगतान किया जावे। आईपीएचएस सेटअप कि – स्वीकृति एवं भर्ती स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग में विगत कुछ वर्षों में मरीजो की संख्या रा. स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं योजनाओं एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि हुई है। लेकिन हेल्थ रोटअप रिवाईज नही किया गया है, जिसके कारण स्वास्थ्य कर्मचारीयों एवं अधिकारीयों पर कार्य का अतिरिक्त बोझ है, एवं गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हो रही है। आई पीएचएस अनुसार सेटअप रिवाईज किया जाए एवं रिक्त पदों पर एनएचएम के संविदा कर्मचारीयों को समायोजित किया जाए, तत्पश्चात रिक्त पदों पर भर्ती यथाशीघ्र किया जावे।हिंसात्मक गतिविधियां स्वास्थ्य विभाग चिकित्सकीय कार्य में लगे अमलों पर लगातार हिंसा की घटना में वृद्धि से कर्मचारी एवं अधिकारीयों मे भय का माहौल व्याप्त है। जिसके कारण प्रदेश के चिकित्सकीय जान-माल के नुकसान को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चिकित्सकीय अमलों पर हुए हिंसात्मक घटनाओं की सूची तैयार कर आरोपी के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही के निर्देश समस्त पुलिस अधीक्षकों को प्रसारित किया जावे एवं बढ़ती हिंसा पर लगाम लगाने के लिए निम्नलिखित कार्य वाही करें। संस्थागत एफ आईआर किसी भी संस्था में हिंसात्मक घटना होने पर कार्यालय प्रमुख द्वारा तत्काल संस्थागत एफआई आर कराया जावे। गृहविभाग द्वारा गाईडलाईन जारी गृह विभाग द्वारा आरोपी कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट व हिंसात्मक घटनाओं के विरूद्ध समस्त धाराओं के तहत 24 घंटे मे गिरफ्तारी के लिए आदेश प्रसारित किया जावे। पीडि़त अधिकारी या कर्मचारी को अवकाश कि पात्रता हो। समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं में गार्ड कि नियुक्ति किया जावे।