धरमजयगढ़। सक्ती जिले में गौ रक्षा वाहिनी के सदस्यों पर मवेशी तस्करों द्वारा हमले की एक संगीन घटना के बाद रायगढ़ जिले की छाल पुलिस ने पशु तस्करों पर एक बड़ी कार्रवाई की है। छाल पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में संभावित तौर पर बुचड़ खाना ले जा रहे गौ वंश को छुड़ाते हुए मामले में संलिप्त 7 आरोपियों के खिलाफ़ अपराध पंजीबद्ध कर उन्हे गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई के बारे में विवेचना अधिकारी ने बताया कि मुखबीर से सूचना मिली कि छत्तीसगढ के सक्ती तरफ से छाल होते हुये छ.ग. कृषक पशुओं को बुचडख़ाना वध करने के लिए उड़ीसा की ओर लेजा रहे है। जिस पर तस्दीक हेतु हमराह स्टाफ के साथ ग्राम पुरूंगा रवाना हुआ। जो ग्राम पुरूंगा मार्ग में कुछ व्यक्तियों द्वारा मवेशियों को बरसात में भिगाते हुये 40-50 किमी से मवेशियों को डण्डा से मारते पीटते हांकते बिना चारापानी के क्रुरता पूर्वक लेजा रहे थे। जो पुलिस पार्टी को देखकर भागने लगे। जिन्हे घेराबंदी कर पकड़ कर पूछताछ करने पर अपना नाम गणेश राम अजगल्ले पिता बाबूलाल अजगल्ले उम्र 33 वर्ष साकिन अमलीडीह थाना हसौद जिला सक्ती, रामकुमार भारद्वाज पिता बरतराम भारद्वाज उम्र 51 वर्ष साकिन लिमतरा थाना जिला सक्ती, अशोक कुमार सिदार पिता सोनीलाल सिदार उम्र 36 वर्ष साकिन दर्राभांठा थाना मालखरौदा जिला सक्ती का होना बताये। अंदेशा है कि उक्त मवेशियों को ले जाकर बुचड़ खाने में वध किया जा सकता है। उक्त व्यक्तियों के कब्जे से 58 नग काला, भूरा, सफेद रंग के बछवा बैल कीमती लगभग 1,74,000/रू को ले जा रहे थे।
वहीं, दूसरी घटना के बारे में पुलिस के मुताबिक छत्तीसगढ के सक्ती तरफ से छाल होते हुये कृषक पशुओं को बुचडख़ाना वध करने के लिए उड़ीसा की ओर ले जाने की सूचना मिली। जिस पर तस्दीक हेतु टीम हमराह स्टाफ के ग्राम पुरूंगा रवाना हुई। जो ग्राम पुरूंगा मार्ग में कुछ व्यक्तियों द्वारा मवेशियों को बरसात में भिगाते हुये 40 से 50 किमी से मवेशियों को डण्डा से मारते पीटते हांकते बिना चारापानी के क्रुरता पूर्वक लेजा रहे थे। जिसे पुलिस प्रार्टी द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ करने पर अपना नाम रामकुमार सिदार पिता पितराम सिदार उम्र 34 वर्ष साकिन दर्राभांठा थाना मालखरौदा, अजय टोप्पो पिता रामसाय टोप्पो उम्र 45 वर्ष साकिन धौराभांठा चौकी रैरूमा खुर्द जिला रायगढ़, दुजराम साहू पिता जलोध साहू उम्र 26 वर्ष साकिन बगबुढवा थाना जिला सक्ती, दारा सिंह सिदार पिता महेत्तर सिदार उम्र 45 वर्ष साकिन बगबुढवा थाना जिला सक्ती का होना बताया। दोनों मामलों में सभी आरोपियों के विरूद्ध धारा 6,10 कृषक पशु परिरक्षण संशोधन अधिनियम के तहत अपराध कायम किया गया।
गौ रक्षा वाहिनी पर हमले के बाद मवेशी तस्करों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई
लाखों की कीमत के मवेशियों को छुड़ाया गया, तस्करी में संलिप्त 7 आरोपी गिरफ्तार
