पंखाजुर। आरोपी बीरेन बांधे को 4 जुलाई 2024 को पश्चिम बंगाल से ट्रांजिट रिमाण्ड पर श्री मयंक सोनी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पखांजूर के समक्ष पेश किया गया जिसके पश्चात उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। 18 जुलाई 2024 को कलकत्ता से अभियुक्त बीरेन बांधे की पैरवी करने व जमानत आवेदन पेश करने अधिवक्ता सिद्धार्थ शंकर देवते के द्वारा जमानत दिये जाने हेतु निवेदन किया गया परन्तु अभियुक्त का अपराध बी.एस.एफ जवान को ऑनलाईन खाता परिवर्तन करने का झांसा देकर कम्प्यूटर एप्लीकेशन डाउनलोड करने हेतु प्रवंचित किया गया जिसके बाद आरोपी प्रार्थी बी.एस.एफ जवान से ओ. टी.पी. प्राप्त कर उसके खाते से साढ़े 9.5 लाख रूपये पार कर दिया जिसके कारण न्यायिक मजस्ट्रेिट पखांजूर के द्वारा अभियुक्त का जमानत खारिज किया गया एवं उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। आजकल सायबर अपराध दिन ब दिन बढ़ते जा रहे है और देश की भोली-भाली जनता को इस प्रकार के आरोपी लोग अपनी बातों में लेकर किसी ना किसी प्रकार से ओ.टी.पी. प्राप्त कर बैंक आउण्ट से पूरा पैसा अपने एवं अपने साथियों के खाते में ट्रांसफर कर देते है। पश्चिम बंगाल एवं जामताड़ा में इस प्रकार के आरोपी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे है। वे लोग इतने शातिर है कि ऑन लाईन ठगी करने के पश्चात पैसों को अलग-अलग खातों में डाल कर घुमाते रहते है ताकि बैंक के द्वारा व पुलिस के द्वारा पैसे पर होल्ड ना लगाया जा सके।