रायगढ़। जिला मुख्यालय में रिलेशनशीप में रह रही महिला की हाथ-मुक्को व लात घुसों से पिटाई कर हत्या करने का मामला सामने आया है। आरोपी के द्वारा हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद अपराध घुपाने झूठी कहानी रची गई थी परंतु पीएम रिपोर्ट के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला चक्रधर नगर थाना क्षेत्र का है।
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार चक्रधर नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले टीवी टावर मोहल्ला निवासी प्रेम कुमार राठिया को पुलिस ने रिलेशनशीप में रह रही महिला की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि करीब पांच साल पहले पुसौर ब्लाक के अंतर्गत आने वाले ग्राम केनसरा निवासी केंवरा सारथी उर्फ संध्या पति विवेकानंद सारथी जो कि पहले से ही विवाहिता थी उसके पति के द्वारा उसे छोडऩे के बाद उसे अपनी पत्नी बनाकर रखा था और पांच सालों तक दोनों जीवन यापन करते आ रहे थे।
पीएम रिपोर्ट मेें हत्या का मामला आया सामने
पीएम रिपोर्ट में मृतका के सिर, पेट में अंदरूनी चोट आने से अत्यधिक खून निकलना और मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक होना लेख किया गया। तत्काल चक्रधरनगर पुलिस ने प्रथम संदेही प्रेम कुमार राठिया को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।
साथ में बैठकर शराब सेवन किया
आरोपी ने बताया कि 07 जुलाई की शाम 5 बजे दोनों इतवारी बाजार गए थे जहां से वापसी के दौरान उन्होंने सिग्नल चैक स्थित शराब दुकान से शराब खरीदकर घर लेकर गए और फिर मछली बनाकर दोनों ने साथ में बैठकर शराब सेवन किया।
लाथ-मुक्के व लात घूसों से की पिटाई
आरोपी ने बताया कि खाना खाने के बाद रात करीब 11 बजे संध्या ने उससे काफी दिन से मायके नहीं गई हूं कहकर रात में ही उसके मायके ग्राम केनसरा, पुसौर जाने की जिद कर रही थी जिसे दूसरे दिन चले जाना कह कर बोला। इसी बात में दोनों के बीच झगड़ा हुआ और गुस्से में प्रेम राठिया ने संध्या को हाथ मुक्का लात से सिर व पेट में मारकर चोट पहुंचाना बताया।
अपराध छुपाने रची थी झूठी कहानी
आरोपी प्रेम कुमार राठिया की पिटाई से संध्या दरवाजा के पास सो गई थी और अगले दिन सुबह उठने पर प्रेम कुमार राठिया ने संध्या को हिला डुला कर देखा लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। जिसके बाद आरोपी ने अपना अपराध छुपाने के लिये झूठी कहानी रचते हुए मृतका महिला की अधिक शराब सेवन से मृत्यु होनें की झूठी रिपेार्ट दर्ज कराई थी।
आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल
आरोपी प्रेम कुमार राठिया द्वारा हत्या कर अपराध छिपाने का साक्ष्य पाये जाने पर आरोपी के खिलाफ धारा 103(1), 238 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी प्रेम कुमार राठिया पिता पानिकराम राठिया उम्र 28 साल को टीवी टावर पेट्रोल पंप के पास से चक्रधर नगर थाने की पुलिस टीम ने गिरफ्तार का न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।