रायगढ़। शहर के एचडीएफसी जनरल इश्योंरेस लि. से 10 लाख का बीमा कराने के बाद बीमित युवक की सडक़ दुर्घटना में अकाल मृत्यु के बाद बीमा कंपनी द्वारा क्लेम की राशि देने में आना काना करने और सेवा में कमी करने के कारण मृतक के पिता के द्वारा उपभोक्ता फोरम में दायर परिवाद पर फोरम ने कंपनी के खिलाफ निर्णय सुनाते हुए बीमित युवक के नामिनी पिता को दस लाख क्लेम की राशि व क्षतिपूर्ति भुगतान करने का आदेश दिया है।
प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि लालटंकी निवासी रमेश शर्मा पिता स्व. बृजभूषण शर्मा का पुत्र आशुतोष शर्मा अनावेदक क्रमांक 03 शाखा प्रबंधक एचडीएफसी बैंक ढिमरापुर का बचत खाताधारी था जिसका कार्ड पैकेज इंश्योरेस अनावेदकगण द्वारा किया गया था। आवेदक के पुत्र का अनावेदक क्रमांक 02 बीमा कंपनी से 10 लाख रूपये का बीमा करवाया गया थ जिसका पालिसी नंबर 2999201790009100000 था। उक्त बीमा पालिसी में आवेदक रमेश शर्मा नॉमिनी था। परिवाद में आगे कथन है कि उक्त बीमा पालिसी की वैधता अवधि में 15 फरवरी 2018 को परिवादी के पुत्र आशुतोष शर्मा की सडक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मृतक आशुतोष शर्मा का पोस्टमार्टम सीएचएमओ द्वारा किया गया। मृतक आशुतोष शर्मा की बिसरा रिपोर्ट आज तक अप्राप्त है।
इस संबंध में जानकारी लेने पर ज्ञात हुआ कि मृतक आशुतोष शर्मा का बिसरा रिपोर्ट जांच हेतु नही भेजी गई थी। पश्चात परिवादी ने मृतक आशुतोष शर्मा की मृत्यु प्रमाणपत्र प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रस्तुत अनावेदकगण से बीमा राशि की मांग की गई किंतु अनावदेकगण ने मृतक के बिसरा रिपोर्ट नही होनें के आधार पर परिवादी का बीमा दावा निरस्त कर सेवा में कमी की है। शिकायत निवारण हेतु आवेदक ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अनावेदकगण को विधिक नोटिस दिनांक 12 मार्च 2020 को प्रेषित करवाया किंतु कोई लाभ न हुआ। जिसके बाद रमेश शर्मा के द्वारा उपभोक्ता फोरम में इस आशय का परिवाद लाते हुए बीमा कंपनी से दस लाख रूपये क्लेम तथा मानसिक अभित्राश व क्षतिपूर्ति के लिये अलग से एक लाख रूपये की मांग की गई थी।
इस पूरे मामले में उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष छमेश्वर लाल पटेल व सदस्य द्वय राजेन्द्र पटेल व श्रीमती राजेश्वरी अग्रवाल ने दोनों पक्षों की सुनवाई पश्चात बीमा कंपनी को सेवा में कमी का दोषी करार देते हुए आवेदक क्रमांक 2 एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. को क्लेम की राशि दस लाख रूपये तथा क्षतिपूर्ति राशि 5 हजार व वाद व्यय दो हजार रूपये 45 दिवस के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया। फोरम के आदेश में नियत समय तक भुगतान न करने पर मय ब्याज उक्त राशि का भुगतान करने का आदेश पारित किया गया है।
सडक़ दुर्घटना में मौत के बाद नहीं दी बीमा राशि
एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस को देना होगा दस लाख का क्लेम व क्षतिपूर्ति, उपभोक्ता फोरम का फैसला
