जशपुर। नशे की विरुद्ध जशपुर पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त पहल की जा रही है इस हेतु स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर दिनांक 23.05.2024 को मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें नशे के दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से चर्चा कर कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही करने हेतु एक विशेष टीम का गठन किया गया, जो इस प्रावधान के तहत कार्यवाही करेंगे। उक्त टीम द्वारा दिनांक 23.05.2024 से 30.05.2024 तक जिले के समस्त विभिन्न थाना/चौकी क्षेत्र में भ्रमण कर आम लोगों को जागरूक किया गया, सार्वजानिक स्थल, हॉट बाजार, दुकानों, विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में जाकर सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 (कोटपा) के संबंध में, साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान को निषेध किया गया है तथा दंडनीय अपराध के श्रेणी में रखा गया है इस संबंध में विस्तार से बताया जाकर जागरूक किया गया। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद के विक्रय व्यापार पर प्रतिषेध का प्रावधान है। कोटपा एक्ट को लेकर पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री शशि मोहन सिंह द्वारा अभिनित एवं निर्मित शॉर्ट फिल्म लोगों को दिखाया गया। तम्बाकू गुटखा इत्यादि के सेवन करने से मुंह में कैंसर होता है एवं मुंह कम खुलता है, सिगरेट पीने से फेफड़ों में समस्या होती है इसके बारे में बताया गया। पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह द्वारा कहा गया है कि – कोटपा एक्ट के संबंध में 01 सप्ताह तक पूरे जिले में जागरूकता अभियान चलाया गया है, कल से चालानी कार्यवाही की जाएगी।