रायगढ़। जनवरी माह में दुर्घटना ग्रस्त बीमित वाहन टाटा नेक्सॉन क्रमांक सीजी-13 एएस 4560 बना कर नहीं दिए जाने पर वाहन मालिक गणेश अग्रवाल ने परेशान होकर रायगढ़ में उपभोक्ता आयोग की शरण ली है। आयोग के समक्ष लिखित शिकायत में पीडि़त उपभोक्ता ने कहा कि वह नेक्सोन कार क्रमांक सीजी-13एएस 4560 का पंजीकृत स्वामी है तथा उक्त वाहन ओरिएंट इंश्योरेंस में पालिसी क्रमांक 993400/31/2023/789 के तहत 24 जून 2022 से 23 जून 2024 कि मध्यरात्रि तक बीमित है। उक्त वाहन जनवरी माह में दुर्घटना ग्रस्त हुई थी जिसे मैनेजर, टाटा एस. एस. कार जिंदल रोड भगवान पुर को बनाने के लिए दिया गया था। बीमा कंपनी के निर्देशानुसार उक्त वाहन को सुधार हेतु 04 जनवरी 2024 को कंपनी द्वारा जारी जॉब कार्ड क्रमांक छ्वष्ट-स्द्धह्म्ह्यड्डद्य-क्र्र2-2324-003383 के तहत बनाने का काम विधिवत शुरू किया गया। इसके बाद से वाहन मालिक गणेश अग्रवाल द्वारा वाहन के सुधार के संबंध में लगातार संपर्क किया जाता रहा। इसके बाद भी विभिन्न कारणों को बताकर वाहन को समय पर सुधार कर नहीं दिया गया निरंतर टाला जाता रहा।जबकि वाहन मालिक निरंतर फोन एवम व्हाट्सप्प के जरिए अनावेदक से संपर्क करता रहा किन्तु वाहन को सुधार कर नहीं दिया गया। वाहन सुधार का लगभग 5,46,441.34/ रुपये खर्च बताकर पीडि़त उपभोक्ता से दो लाख रुपये कंपनी द्वारा हासिल कर लिया गया। उसके बावजूद वाहन को आज दिनांक तक सुधार कर नहीं दिया गया है। पीडि़त उपभोक्ता ने अपने अधिवक्ता के मार्फत से 03 अप्रैल 2024 नोटिस प्रेषित किए गया जिसके जवाब पर अनावेदक लिखित नोटिस प्रेषित करते हुए 13 मई 2024 को वाहन को टाटा मोटर्स के गाइड लाइन के अनुरूप पूर्ण कार्य कर आवेदक को सूचना देकर वाहन सौंपे जाने की लिखित जानकारी दी। उसके बाद भी निर्धारित तिथि में अनावेदक ने वाहन सुधार कि कोई सूचना नहीं दी गई और न ही वाहन सुधार कर सौंपा गया इस वजह से पीडि़त उपभोक्ता को आयोग की शरण लेने की आवश्कता पड़ी। जिस पर संज्ञान लेते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग रायगढ़ ने पीडि़त उपभोक्ता की शिकायत को स्वीकार करते हुए मामला पंजीकृत कर सबंधित कंपनी को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस जारी किया है।