रायगढ़। बीते शनिवार 19 मई की रात्रि साइबर सेल व कोतवाली पुलिस द्वारा मधुबनपारा, रायगढ़ में सट्टा खाईवाल शहनवाज मलिक उर्फ सानू को क्रिकेट सट्टा खिलाते पकड़ा जिस पर थाना कोतवाली में छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 7 के तहत कार्यवाही की गई थी।
खाईवाल शहनवाज उर्फ सानू तथा उसके लिए सट्टा-पट्टी लिखने वालों पर पुलिस की कार्रवाई से सटोरिए सानू उसके मोहल्ले के कुछ लोगों पर पुलिस को सूचना देने का संदेह जताकर आज शाम मोहल्ले में गाली गलौज कर रहा था। टीआई कोतवाली को खाईवाल के कृत्य की जानकारी मिलने पर कोतवाली स्टॉफ को मौके पर रवाना किया गया। जहां शाहनवाज खान उर्फ सानू मोहल्ले वालों को गाली गलौज कर डराते धमकाते मिला जिसे पुलिसकर्मियों द्वारा शांतिभंग ना करने की समझाइश दी गई इतने में अनावेदक सानू आक्रोशित होकर तेज आवाज में पुलिसकर्मियों के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग किया।
अनावेदक सानू खान के कृत्य को देखते हुए कोतवाली स्टाफ द्वारा शहनवाज मलिक उर्फ सानू पिता कतुबुद्दीन 35 साल मधुबनपारा रायगढ़ को गिरफ्तार कर थाना लाया गया जिस पर धारा 151 107,116(3) सीआरपीसी की कार्यवाही कर एसडीएम न्यायालय रायगढ़ पेश किया गया। अनावेदक का जेल वारंट प्राप्त होने पर कोतवाली पुलिस ने शहनवाज मलिक उर्फ सानू को जेल दाखिल किया है। नगर पुलिस अधीक्षक आकाश शुक्ला के मार्गदर्शन पर कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक सुखनंदन पटेल एवं प्रधान आरक्षक दिलीप कुमार भानु शामिल थे।