धरमजयगढ़। जिले के धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बोलेरो वाहन की ठोकर से बाइक सवार डिप्टी रेंजर की मौत के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है।
जिसमें यह स्पष्ट हो गया है कि यह महज़ एक दुर्घटना नहीं बल्कि सुनियोजित साजि़श के तहत की गई हत्या है। शुक्रवार को धरमजयगढ़ एसडीओपी सिद्धांत तिवारी ने इस मामले को लेकर एक प्रेस कांफ्रेंस अयोजित की। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होने बताया कि आपसी रंजिश की वजह से बुलेरो गाड़ी चालक ने जानबूझकर इस वारदात को अंजाम दिया है। अधिकारी ने बताया कि पहले इस मामले में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया था फिर पुलिस तफ़्तीश में सामने आए साक्ष्यों के आधार पर आरोपित वाहन चालक बसंत यादव के खिलाफ़ आईपीसी की धारा 302 का अपराध पंजीबद्ध करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि बीते गुरुवार की दोपहर धरमजयगढ़ नगर के एफसीआई गोदाम के पास इस कथित दुर्घटना में डिप्टी रेंजर की मौत की सूचना पुलिस को मिली। जिसके बाद पुलिस की गहरी छानबीन में यह बात सामने आई कि डिप्टी रेंजर संजय तिवारी और वाहन चालक बसंत यादव के बीच व्यक्तिगत रंजिश चल रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने घटना के बाद फरार चालक बसंत की पतासाजी तेज कर दी और मुखबिरों की सूचना पर उसके मोहल्ले में घेराबंदी कर पुलिस टीम ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। आरोपी को शुक्रवार की शाम घरघोड़ा के कोर्ट में पेश किया गया।
सीसीटीवी फुटेज के जरिये मिले सबूत
विवेचना के दरम्यान प्रत्यक्षदर्शी गवाहों एवं सीसीटीवी फुटेज से अज्ञात बोलेरो वाहन का पता लगाया गया जिसमें बोलेरो क्रमांक सीजी 13 यूई 0377 द्वारा घटना को अंजाम देने के सबूत मिले। जिसके बाद पुलिस टीम तत्काल ग्राम बेहरापारा में दबिश देकर वाहन के चालक आरोपी बसंत कुमार यादव को हिरासत में लिया गया।
सार्वजनिक रुप से कही थी कांड को अंजाम देने की बात
जानकारी के मुताबिक घटना से पहले भी आरोपी ने कई लोगों को इस वारदात को अंजाम देने की बात कही थी। जिसके बाद उसने गुरुवार को बाइक सवार डिप्टी रेंजर पर बोलेरो वाहन चढ़ा दिया। मृतक और आरोपी के बीच काफी समय से किसी बात को लेकर गहरा मनमुटाव था। दोनों के आपसी बैर की कहानी पुलिस तक भी पहुंची थी लेकिन हस्तक्षेप के अयोग्य मामला होने के कारण कोर्ट में याचिका दायर करने की सलाह दी गई थी। एसडीओपी सिद्धांत तिवारी ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा धारा 457 को रद्द करते हुए व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है। इसलिए आरोपी को फैमिली कोर्ट में केस प्रस्तुत करने का अनौपचारिक मशविरा दिया गया था।
घायल पड़े अधिकारी पर दोबारा चढ़ाई गाड़ी!
इस घटना के कुछ कथित चश्मदीदों के मुताबिक आरोपी वाहन चालक ने जानबूझकर पहले बाइक सवार डिप्टी रेंजर को पीछे से ठोकर मारी। घटना के बाद जब अधिकारी गिरकर सडक़ किनारे पड़े थे तब ड्राइवर ने गाड़ी बैक कर दोबारा घायल पड़े हुए डिप्टी रेंजर को वाहन से कुचल दिया। इस मामले में पुलिस अधिकारी ने कहा कि फोरेंसिक और डेड बॉडी की ऑटोप्सी रिपोर्ट आने के बाद इस बात की पुष्टि हो पायेगी। एसडीओपी ने कहा कि यह पूर्व नियोजित हत्या का मामला है।
हत्या के आरोप में आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने प्रकरण में धारा 304 ए आईपीसी हटाकर आरोपी द्वारा हत्या कारित करना पाए जाने पर धारा 302 आईपीसी विस्तारित कर घटना में प्रयुक्त बोलेरो वाहन एवं वाहन के दस्तावेज जप्त किए गए हैं। आरोपी को आज हत्या के अपराध में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। एसडीओपी धरमजयगढ़ सिद्धांत तिवारी के सतत पर्यवेक्षण में हत्या के मामले का 24 घंटे के भीतर पटाक्षेप में चौकी प्रभारी रैरूमाखुर्द उप निरीक्षक मनीष कांत, सहायक उप निरीक्षक डेविड टोप्पो, अमृत मिंज, आरक्षक संतलाल पटेल और विजय राठिया की विशेष भूमिका रही है।
डिप्टी रेंजर की सुनियोजित हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा
व्यक्तिगत रंजिश के कारण दिया घटना को अंजाम, आरोपी गिरफ्तार
