सारंगढ़। पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा, अति. पुलिस अधीक्षक कमलेश चंदेल एवं एसडीओपी अविनाश मिश्रा के द्वारा लगातार शराब में संलिप्त अपराधियो व आदर्श आचार संहिता के संबंध में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु सारंगढ़ सिटी में थाना सिटी कोतवाली प्रभारी भावना सिंह के मार्गदर्शन में थाना सिटी कोतवाली के टीम द्वारा अवैध शराब पर रोक लगाने हेतु मुखबिर सूचना पर आरोपीगण के विरूद्ध आ. अधिनियम के तहतकार्यवाही किया गया। आरोपी के खिलााफ धारा- 363, 366, 376 भादवि 4, 6 पॉक्सो एक्ट प्रकरण के प्रार्थी रामकुमार सिदार (बिंझवार) दिनांक 12 मई 24 को थाना में उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिग पुत्री को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है की रिपोर्ट पर तत्काल अपराध पंजी कर विवेचना में लिया गया। पतासाजी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी निरीक्षक भावना सिंह के मार्गदर्शन में थाना सिटी कोतवाली के पुलिस स्टॉफ तत्काल यशराज फ्लाई एस बिक्स फैक्टरी कंचनपुर सरिया जाकर आरोपी भूपेन्द्र चौहान के कब्जे से नाबालिग पीडि़ता को दिनांक-17 मई 24 को दस्तयाब किया।
विवेचना दौरान आरोपी भुपेन्द्र चौहान पिता कुंजराम चौहान निवासी बंघनपुर से पूछताछ किया गया, जो अपहृता को बहला फुसला कर शादी का झांसा देकर जबरन शारीरिक संबंध बनाना पाये जाने से आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। इस तरह पुलिस टीम द्वारा कुछ ही दिनो में अपहृता को दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिालाफ धारा 34 (2) 59 (क) आबकारी एक्ट में आरोपी दिलीप यादव पिता स्व. चमार यादव उम्र 52 वर्ष सा. कमलानगर सारंगढ़ थाना सिटी कोतवाली के कब्जे से अवैध कच्ची महुआ शराब 7 लीटर कीमती 7 सौ रु. जप्त किया जाकर विधि वत कार्यवाही करते हुये आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक भावना सिंह, उप निरीक्षक दया जैसवानी, सउनि मस्तराम कश्यप, 328 भुनेश्वर चंन्द्रा, 263 योगेश कुर्रे, 253 सुरेन्द्र पटेल, म.आ.शंकुतला जायसवाल एवं समस्त स्टाफ द्वारा संपूर्ण कार्यवाही में प्रमुख भूमिका रही।
सिटी कोतवाली की अवैध शराब पर कार्यवाही
