रायपुर। शराब घोटाले मामले में न्यायिक रिमांड पर जेल में बंद अनवर ढ़ेबर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। आबकारी घोटाले में शनिवार (4 अप्रैल) को रायपुर की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई। वहीं एक और सुनवाई में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा को भी राहत नहीं मिली, उन्हें 2 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा गया है।
शुक्रवार को ईडी ने अनवर ढेबर की 116.16 करोड़ की 115 संपत्तियां भी अटैच की थी। वहीं पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अनवर ढेबर, अरविंद सिंह और अरुणपति त्रिपाठी को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था। 16 मई तक तीनों आरोपी जेल में रहेंगे। जमानत के लिए अनवर ढेबर ने याचिका लगाई थी जिसकी सुनवाई के लिए 4 मई का दिन तय किया गया था। आज दोनों पक्षों के बीच लंबी बहस के बाद कोर्ट ने अनवर ढ़ेबर की याचिका खारिज कर दी। ईओडब्ल्यू और ईडी दोनों की एजेंसी शराब घोटाले मामले में जांच कर रही है। ईडी ने आबकारी मामले में रिटायर्ड ढ्ढ्रस् अनिल टुटेजा को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। वहीं ईओडब्ल्यू की टीम भी लगातार आबकारी मामले में शराब करोबारियों और घोटाले से से संबंधित लोगों को समंस जारी कर दफ्तर तलब कर रही है।
ढेबर समेत 7 आरोपियों की 205 करोड़ की 179 संपत्तियां कुर्क
प्रदेश में 2000 करोड़ के आबकारी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की। एजेंसी ने कारोबारी अनवर ढेबर, रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा, आबकारी के पूर्व अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी, नवीन केडिया, आशीष सौरभ केडिया समेत अन्य आरोपियों की 205 करोड़ की संपत्तियां अटैच (कुर्क) की हैं।
आरोपियों की कुल संपत्तियों में होटल, कॉम्प्लेक्स, जमीनें, मकान, ज्वेलरी, गाड़ी समेत 18 चल और 161 अचल संपत्तियां शामिल हैं। अटैच करने का मतलब होगा कि आरोपी इन संपत्तियों का उपयोग कर सकेंगे। कारोबारी संपत्ति में बिजनेस चलता रहेगा, लेकिन वे उसे बेच नहीं सकेंगे। इस संपत्ति में से ढेबर की 116.16 करोड़ की 115 संपत्तियां अटैच की गई हैं। इसमें होटल वेलिंग्टन कोर्ट, शंकर नगर स्थित एकॉर्ड बिजनेस टावर, जमीन, मकान समेत उनकी 115 संपत्तियां शामिल हैं। वहीं अनिल टुटेजा की 15.82 करोड़ की 14 संपत्तियां अटैच की गईं हैं। इसमें मकान, खाली जमीन और कॉम्प्लेक्स शामिल हैं।