रायगढ़। जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में आज जिला जेल रायगढ़ का भ्रमण किया गया। साथ ही विधिक साक्षरता शिविर का भी आयोजन किया गया। जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अरविन्द कुमार सिन्हा के द्वारा आयोजित शिविर में बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों के विषय में जानकारी प्रदान करते हुए जिन बंदियों के मामले में अधिवक्ता नहीं हैं उनकी ओर से लीगल एड डिफेंस कौसिल द्वारा मामले में पैरवी करने तथा जमानत आदि की कार्यवाही करने के बारे में बताया गया। छोटे अपराधों में निरूद्ध ऐसे बंदी, जो लम्बेे समय से जेल में हैं, उनके मामलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा त्वरित संज्ञान लेने तथा संबंधित न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल कराये जाने हेतु सचिव श्रीमती अंकिता मुदलियार को निर्देशित किया गया। साथ ही ऐसे बंदी जिनकी जमानत स्वीकृत हो गई है, किन्तु किसी असमर्थतता के कारण जमानत प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसे मामलों में धारा 440 द.प्र.सं. के अन्तर्गत आवेदन संबंधित न्यायालय में दाखिल कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
सहायक जेल अधीक्षक एस.पी.कुर्रे के द्वारा जिला न्यायाधीश को यह जानकारी दी गई कि जेल निरीक्षण एवं विधिक साक्षरता शिविर से बंदी लाभान्वित हो रहे है तथा बंदियों की पहले की तुलना में रिहाई भी अधिक हो रही है। सहायक जेल अधीक्षक द्वारा बंदियों को जेल नियमावली के विषय में जानकारी दी गई तथा जेल लीगल एड क्लिनिक के माध्यम से जिन बंदियों के मामलों में अधिवक्ता नहीं हैं, उन्हें पैरवी करने तथा जमानत आवेदन दाखिल कराये जाने हेतु विधिक सहायता प्रदान कर नि:शुल्क अधिवक्ता दिलाये जाने के बारे में बताया गया। बंदियों को रिहा होने के उपरान्त पुन:अपराध न करने की सलाह दी गई। विधिक साक्षरता शिविर में जिला न्यायाधीश एवं सचिव के अतिरिक्त जेल के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी एवं पैरालीगल वालिंटियर्स आयुष देवांगन उपस्थित रहे।