जशपुरनगर। कलेक्टर व जिला दण्डाधिकरी डॉ. रवि मित्तल ने 27 मार्च 2024 को आदेश जारी कर श्री दिलीप गुप्ता पिता रामजी प्रसाद गुप्ता, जाति सोढ़ी, उम्र 40 वर्ष, साकिन पुरानी बस्ती पत्थलगांव, थाना पत्थलगांव एवं श्री विक्की घासी पिता स्व. परमानंद घासी, उम्र 30 वर्ष, साकिन गढ़ाटोली जशपुर थाना व जिला जशपुर को को 6 माह के लिए जिला बदर कर दिया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला दण्डाधिकारी न्यायालय में चल रहे न्यायिक प्रकरण में यह आदेश पारित किया है। आदेश में उल्लेख है कि जब तक यह आदेश लागू रहेगा दिलीप गुप्ता को जशपुर जिले के समस्त क्षेत्र से 27 मार्च से 26 सितम्बर 2024 तक 06 माह एवं विक्की घासी को जशपुर जिल के समस्त क्षेत्र से 01 अप्रैल 2024 से 30 अक्टूबर 2024 तक 06 माह के लिए बाहार जाना होगा। उक्त अवधि में बिना वैधानिक अनुमति लिए जिले की सीमा में प्रवेश नहीं करना है। इस आदेश का तुरंत पालन किया जाना होगा। पालन नहीं करने पर सत्येन्द्र देवांगन के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
गौरतलब है कि पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर के द्वारा श्री दिलीप गुप्ता पिता रामजी प्रसाद गुप्ता, जाति सोढी, उम्र 40 वर्ष, साकिन पुरानी बस्ती पत्थलगांव थाना पत्थलगांव जिला जशपुर (छत्तीसगढ़) (जिसे एतद् पश्चात् अनावेदक कहा जायेगा) के विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5/11 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन प्राप्त होने के कारण प्रारंभ किया गया।
पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा एवं लोक व्यवस्था अधिनियम के तहत जिला बदर की कार्यवाही किये जाने के संबंध में प्रतिवेदित किया गया है कि अनावेदक दिलीप गुप्ता जिला जशपुर का मूल निवासी है। अनावेदक थाना पत्थलगांव का आदतन अपराधी है, अनावेदक के विरुद्ध थाना पत्थलगांव में हत्या, हत्या करने का प्रयास, मारपीट, छेडछाड करने जैसे कई प्रकरण पंजीबद्ध कर अन्वेषण बाद अनावेदक के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय पेश किया गया है तथा अनावेदक के विरूद्ध धारा 107 116 (3) जा.फौ. एवं धारा 110 जा.फौ. के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर न्यायालय भी पेश किया गया है। इसके उपरांत भी अनावेदक के चाल-चलन एवं अपराधिक कृत्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा है। लोग अनावेदक से भयभीत रहते हैं और स्वतंत्र रूप से अनावेदक के विरूद्ध रिपोर्ट करने से डरते हैं. अनावेदक से आम जनता में दहशत है। इसके फलस्वरूप लोक शांति भंग होने की अंदेशा बनी हुई है तथा अनावेदक के कृत्य से आम जनता एवं राज्य की सुरक्षा लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अनावेदक दिलीप गुप्ता के कृत्य से थाना क्षेत्र के आम जनता एवं जन साधारण के हित में शांति सुरक्षा बनाये रखने एवं लोक व्यवस्था बनाये रखने हेतु अनावेदक के विरूद्ध धारा 5/11 छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा एवं लोक व्यवस्था अधिनियम के तहत जिला बदर की कार्यवाही कराया जाना नितांत आवश्यक प्रतीत हो रहा था। पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्ष के द्वारा अनावेदक दिलीप गुप्ता के विरूद्ध धारा 5/11 छत्तीसगए राज्य सुरक्षा एवं लोक व्यवस्था अधिनियम के तहत जिला बदर की कार्यवाही किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है।
इसी प्रकार पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला जशपुर के द्वारा विक्की घासी पिता स्व0 परमानंद घासी उम्र 30 वर्ष साकिन गढ़ाटोली जशपुर, थाना व जिला जशपुर के विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा एवं लोक व्यवस्था अधिनियम के तहत जिला बदर की कार्यवाही किये जाने के संबंध में प्रतिवेदित किया है कि विक्की घासी गढाटोली जशपुर थाना व जिला जशपुर का रहने वाला है, जो आदतन अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। अनावेदक सन् 2013 से लगातार घर में घुसकर चोरी, नकबजनी. आम जनता के उपर जान लेवा हमला. धारदार हथियार लहराना, छेड़छाड़, मारपीट के अपराध करते आ रहा है। अनावेदक थाना जशपुर का शातिर निगरानी बदमाश है। अनावेदक विरूद्ध थाना जशपुर में चोरी, नकबजनी, आम जनता के उपर जान लेवा हमला, थारदार हथियार लहराना, छेड़छाड़ मारपीट के प्रकरणों में अपराथ पंजीबद्ध कर अन्वेषण किया जाकर इसके विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से इसे गिरफ्तार कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय पेश किया गया है एवं अनावेदक के विरुद्ध कई बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई है। इसके उपरांत भी इसके चाल चलन एवं अपराधिक कृत्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा है। लोग इससे भयभीत रहते हैं। स्वतंत्र रूप् से इसके विरुद्ध रिपोर्ट करने से डरते हैं, इससे आम जनता में दहशत है। इसके फलस्वरूप् लोक शांति भंग होने की अंदेशा बनी हुई है तथा इसके कृत्य से आम जनता एवं राज्य की सुरक्षा लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अनावेदक के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों की सूची, थाना प्रभारी जशपुर का प्रतिवेदन भय कागजात के साथ है अनावेदक विक्री घासी के कृत्य से थाना क्षेत्र के आम जनता एवं जन साधारण के हित में शांति सुरक्षा बनाये रखने एवं लोक व्यवस्था बनाये रखने हेतु उक्त अनावेदक के विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा एवं लोक व्यवस्था अधिनियम की धारा 5 (क) (ख) के तहत जिला बदर की कार्यवाही किया जाना नितांत आवश्यक प्रतीत हो रहा था। पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा अनावेदक विक्की घासी के विरुद्ध छत्तीसगढ राज्य सुरक्षा एवं लोक व्यवस्था अधिनियम के तहत जशपुर जिला से लगे हुए सीमावर्ती जिलों से अनाधिक अवधि के लिए जिला बदर की कार्यवाही किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है।
पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर एवं थाना प्रभारी सिटी कोतवाली जशपुर में अनावेदक विक्की घासी के विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा एवं लोक व्यवस्था अधिनियम के तहत जिला बदर की कार्यवाही किये जाने के संबंध में प्रतिवेदित किया है कि अनावेदक दिकी घासी गढ़ाटोली जशपुर थाना जशपुर का रहने वाला है जो आदतन अपराधिक प्रकृति का व्यक्ति है अनावेदक सन 2013 से लगातार घर में घुसकर चोरी करना, आम जनता के उपर जान लेवा हमला करना, धारदार हथियार लहराना, छेड़छाड़ करना। मारपीट करने संबंधी अपराध की ओर अग्रसर है अनावेदक थाना जशपुर का शातिर निगरानी बदमाश है अनावेदक के द्वारा किये जाने वाले अपराधिक कृत्यों का तरीका लोक हर्षक है जिससे लोग रिर्पोट करने से डरते घबराते है तथा घटना स्थल पर उपस्थित साक्षी गण इतना भयकांत और सीहर जाते है कि वे अपने एवं संपत्ति की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए अनावेदक के आतंक एवं भय से साक्ष्य देने के लिये रजामंद नही होते हैं इस कारण से अनावेदक स्वच्छंद रूप से समाज में घूम रहा है और इतना दु:साहसिक एवं भयंकर हो गया है कि आम जनता में उनके कृत्य को लेकर आतंक व असुरक्षा की भावना फैली हुई है अनावेदक के विरुद्ध अनेको बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई फिर भी अनावेदक आदतन अपराधिक कृत्यों में कोई कमी नही आ रही है एवं अनावेदक की अपराधिक गतिविधियां लगातार जारी है।