रायगढ़। तमनार क्षेत्र के प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना से बने सडक़ों पर धड़ल्ले से हेवी लोड वाहन चलाई जा रही है, बजरमुडा के शारर्डा कंपनी से चितवाही (भालुमुडा) रेलवे साइडिंग के लिए कोयला ढोया जा रहा है,जिस सडक़ की अधिकतम क्षमता 12 टन हैं,उस सडक़ पर 45 टन तक के क्षमता वाले वाहन चलाए जा रहे हैं। जिससे सडक़ की हालत जजर्र होती जा रही है। सडक़ में कोल परिवहन का काम जय अंबे ट्रांसपोर्ट कंपनी कर रही है।
रविवार को कुंजेमुरा के रास्ते हैवी लोड गाडिय़ा पार कराई जा रही थी, जिसके बाद ग्रमीणों ने 4 गाडिय़ों को रोक तमनार थाने को अवगत कराया, तमनार पुलिस गाडियों को लेकर हुकराडीपा चैक ले आई। अपने सडक़ पर हैवी लोड गाडिय़ा चलते देख ग्रामीण डरे और आक्रोशित नजर आ रहे थे।
12 टन के क्षमता वाले सडक़ में 45 टन की गाडिया
प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के तहत बने सडक़ो पर हैवी लोड गाडिय़ा चलाई जा रही हैं, जिसकी क्षमता 12 टन है, प्रशासन ने उससे ज्यादा क्षमता वाले गाडियों पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन ट्रांसपोर्टर इस सडक़ पर 45 टन क्षमता वाले हैवी लोड वाहन चलाई जा रही है।
ग्रामीण कर चुके है शिकायत
पाता के सरपंच ने पूर्व में तमनार थाने में इस मामले को लेकर शिकायत भी की थी, लेकिन शिकायत का कोई असर नहीं दिख रहा है, कभी रात के अंधेरे में तो अब दिन में भी गाडिया जय अंबे ट्रांसपोर्ट द्वारा पार कराई जा रही है।
कहा तक होता है परिवहन
बजरमुडा, शारडा कंपनी से निकलकर गाडिय़ा, प्रधामंत्री ग्राम सडक़ योजना से बने सडक़ कुंजेमुरा, पाता, बांधापाली, डोलेसरा, कठरापाली होते हुए रेलवे साईडिंग तक पहुंचती है।
क्या कहते हैं ग्रामीण
ये सब अवैध काम है, हमारी सडक़ जर्जर हो रही हादसों का भी डर बना है।
किशोर सिदार ग्रामीण
भाजपा के शासन में दिन दहाड़े गाडिया चल रही हैं, शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रही कार्यवाही होनी चाहिए जय अंबे ट्रांसपोर्ट कंपनी लोगों को गुमराह कर गाडिया चला रहे हैं।
बिहारी लाल पटेल अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी तमनार ग्रामीण कुंजेमुरा
कार्रवाई के लिये कहा गया है-विधायक
इस मामले में लैलूंगा विधायक विद्यावती सिदार ने कहा कि मेरे मो मामले की जानकारी मिलते ही मैंने तमनार थानेदार और घरघोड़ा एसडीएम को फोन कर कार्रवाई करने को बोली हुं।
क्या कहते हैं थाना प्रभारी
तमनार थाना प्रभारी आशीर्वाद रहटगांवकर का कहना है कि प्रतिबंधित सडक़ पर गाडिय़ा चलाई जा रही थी शिकायत मिलने पर ,115,94 एम्बी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।