रायपुर। लोकसभा चुनाव के दौरान गाडिय़ों से बिना दस्तावेज के 50 हजार रुपए से ज्यादा बड़ी रकम नहीं ले जा सकेंगे. यही नहीं शराब का अवैध परिवहन, बिना दस्तावेज के प्रचार सामग्री, मतदाताओं को प्रभावित करने वाली संदिग्ध सामग्री व वस्तुओं का परिवहन, अनाधिकृत बैनर, पोस्टर प्रचार सामग्री, बिना अनुमति के प्रचार वाहन के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी. इसके अलावा अधिकृत मजिस्ट्रेट द्वारा एफआईआर दर्ज कराया जाएगा।