पखांजुर। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन कांकेर के जिला अध्यक्ष स्वदेश शुक्ला, जिला सचिव संतोष जायसवाल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी को ज्ञापन देकर चर्चा करते हुए 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा होने पर 50 प्रतिशत पेंशन निर्धारण का प्रावधान करने की जो मांग की गई है उसे जल्द ही पूरा किया जावे। संगठन के प्रदेश संयोजक वाजिद खान, प्रदेश महासचिव हमेंद्र साहसी, मीडिया प्रभारी कृष्णेन्दु आईच, जिला पदाधिकारी निरंकार श्रीवास्तव, प्रकाश चौधरी, पंकज बाजपेई, हेमंत श्रीवास्तव, राजेंद्र खुड़श्याम, दशरथ उइके, डूमेंद्र साहू, पुरुषोत्तम सोनवंशी और विकासखंड अध्यक्ष भोला प्रसाद ठाकुर, गोरखनाथ ध्रुव, धर्मराज कोरेटी, खम्मन सिंह नेताम, बोधन साहू, सत्यनारायण नायक, अनूप पुरबिया ने शासन से मांग करते हुए कहा है कि चार प्रतिशत महंगाई भत्ता देय तिथि जुलाई 2023 से देने की आदेश अति शीघ्र जारी किया जाए, पुरानी पेंशन योजना के तहत प्राप्त वेतन से इच्छा अनुसार 12त्न से अधिक राशि कटौती का प्रावधान किया जाए तथा ब्याज की राशि ई कोष में दिखाया जाए, संविलियन एवं पुरानी पेंशन योजना लागू होने के पश्चात वेतन आहरण अधिकारी द्वारा सभी जिले के ट्रेजरी ऑफीसरों को पासबुक के संधारण करने का निर्देश जारी किया जाए ,प्रत्येक जिले में कैंप लगाकर कोष लेखा एवं पेंशन से सेवा पुस्तिका का संधारण किया जाए।
ज्ञात हो कि दिनांक 1/1/1996 से प्रभावशील पुनरीक्षित वेतनमानों में प्राप्त वेतन के आधार पर पेंशन, पेंशन नियम 1976 में परिभाषित अनुसार 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा होने पर 50 प्रतिशत पेंशन निर्धारण का प्रावधान छत्तीसगढ़ राज्य में प्रचलित है, कम सेवा होने पर अनुपातिक पेंशन निर्धारण का नियम है, इसके लिए प्रथम नियुक्ति तिथि को आधार बनाया जावे।
सौपे गए ज्ञापन में केंद्र सरकार व अन्य राज्यों द्वारा किए गए आदेशों का हवाला देते हुए तथ्यात्मक पक्ष रखा गया है जिसमें भारत सरकार के आदेश सं. 38/37/08-पी.एंड पी डब्ल्यू (ए) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग नई दिल्ली ) दिनांक 2 सितंबर 2008 के पेंशन नियम के बिंदू 5 (2) में प्रावधान किया गया है कि पूरी पेंशन के लिए 33 वर्षों की पात्र सेवा के संबंधों को समाप्त कर दिया जाएगा एक बार सरकारी सेवक द्वारा 20 वर्षों की निर्धारित सेवा पूरी कर लेने के बाद पेंशन परिलब्धियों या पिछले 10 महीने के दौरान प्राप्त उपलब्धियों के औसत जो भी अधिक हो कि 50 प्रतिशत पेंशन दी जाएगी।
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