जशपुरनगर। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के अवर सचिव ने जिला चिकित्सालय जशपुर ई. एन. टी. विशेषज्ञ व प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ. आर. एन. केरकेट्टा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। ई. एन. टी. विशेषज्ञ व प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ. आर. एन. केरकेट्टा द्वारा जिम्मेदार चिकित्सक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरती है जो कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम – 3 का स्पष्ट उल्लंघन है। जिस हेतु राज्य शासन, एतद्द्वारा, डॉ. आर. एन. केरकेट्टा (ई.एन. टी. विशेषज्ञ) प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय जशपुर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है। निलंबन अवधि में डॉ. आर. एन. केरकेट्टा का मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, सरगुजा, अंबिकापुर निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में डॉ. आर. एन. केरकेट्टा को नियमानुसार मूलभूत नियम 53 के तहत् जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। विदित हो कि जिला चिकित्सालय, जशपुर के मातृ एवं शिशु वार्ड के भू-तल में स्थित दिव्यांग शौचालय के कमोड में 12रू30 बजे मृत शिशु पाया गया । मृत शिशु की खबर प्राप्त होने पर अपरान्ह 1.30 बजे सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा मौका जांच किया गया तथा सायं 06 बजे अनुविभागीय दण्डाधिकारी जशपुर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जशपुर, नायब तहसीलदार जशपुर एवं थाना प्रभारी जशपुर द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। परन्तु वार्ड के सी.सी.टी. व्ही. के क्रियाशील नहीं होने एवं सुरक्षा गार्ड का ड्यूटी पर उपस्थित नहीं होने के कारण मृत शिशु के परिजनों के संबंध में तत्समय कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। 12 अगस्त 2023 को पूर्वान्ह 10.00 बजे जानकारी प्राप्त हुई की मृत शिशु जिला चिकित्सालय जशपुर के एम. सी. एच. वार्ड में भर्ती मरीज अनुश्री बरवा पिता श्री विजय बरवा निवासी पुत्रीचौरा बरटोली, जिला जशपुर का है, जिसे बुखार, सर्दी एवं पेट दर्द की शिकायत होने के कारण दिनांक 10 अगस्त 2023 को 11रू30 बजे जिला चिकित्सालय जशपुर के एम. सी. एच. वार्ड में भर्ती कराया गया था। प्रारंभिक जांच में जिला अस्पताल जशपुर प्रबंधन की कमियां एवं लापरवाही स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई है।