रायगढ़। माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में मेरे द्वारा छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव को शून्य घोषित करवाने आज दायर किया गया रिट याचिका। जिसमें मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी व भारतीय जनता पार्टी को आदर्श आचार संहिता उलंघन करने के मामले में दोषी करार देकर छत्तीसगढ़ राज्य से दोनों ही प्रमुख कांग्रेस व भाजपा की मान्यता को समाप्त करने के साथ ही अपने पद का दुरुपयोग करने वाले भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार व राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कांगले को उनके पद से पदच्युत करने तथा दांडिक प्रक्रिया में प्रकरण चलाएं जाने की मांग की गई है।
उपरोक्त याचिका में ठोस प्रमाणों को साक्ष्य के रुप में प्रस्तुत कर आदर्श आचार संहिता काल में कांग्रेस पार्टी व भारतीय जनता पार्टा द्वारा घोषणा पत्र जारी कर मतदाताओं को रिझाने आर्थिक लाभ देने जिसमें किसानों की कर्ज माफी, किसानों के उत्पाद की कीमत, बेरोजगारों को रोजगार, महिलाओं को बारह से हजार से पन्द्रह हजार देने व अन्यान्य प्रकार के प्रलोभन देने की बात दोनों ही दलों द्वारा किया गया है।जो कि आदर्श आचार संहिता का घोर उलंघन है।
इस आपराधिक कृत्य को देश के दोनों ही प्रमुख राजनैतिक दलों ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त व राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के संरक्षण में किया है। यह याचिका माननीय् उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के माननीय् मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
छ.ग.विधानसभा चुनाव को शून्य घोषित करने दाखिल हुई याचिका
निर्दलीय प्रत्याशी राधेश्याम शर्मा ने की है शिकायत
