रायगढ़। घरघोड़ा नगर का हृदय स्थल साथ ही सबसे ब्यस्त और भीड़ भाड़ वाला जगह जय स्तम्भ चैक के चारों ओर सजा हुआ है पटाखो की दूकान, जो नियम के विरुद्ध है, दुकान के सामने अनुविभागीय अधि. रा.व तहसीलदार के कार्यालय तो दूसरी ओर थाना फिर भी प्रशासन चुप्पी साधे हुए है।
भारत सरकार के विस्फोटक अधिनियम 1984 और विस्फोटक विनियम 2008 के अध्याय सात में आतिशबाजी की स्थायी व अस्थायी दुकानों के लिए नियम हैं। होलसेल लाइसेंसधारक इनका पालन करने के लिए बाध्य हैं। भले ही उन्होंने स्थायी या अस्थायी लाइसेंस लिया है। नियम 83 के अनुसार पटाखा बिक्री की स्थायी दुकान कांक्रीट से बनी हुई हो। आकार नौ वर्गमीटर से ज्यादा और 25 वर्गमीटर से कम होनी चाहिए। दुकान में कोई बिजली उपकरण, लैंप, बैटरी या चिंगारी पैदा करनेवाला सामान नहीं होना चाहिए। जगह ऐसी हो, जहां अग्निशमन वाहन तत्काल पहुंच सके।
खुलेआम बिक रहे तेज आवाज वाले पटाखे
अधिकांश पटाखे मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही हैं। इन पर रोक के लिए नियम तो है, परंतु प्रशासन की लापरवाही के कारण तेज आवाज वाले पटाखों की बिक्री पर रोक नहीं लग पाती है। ऐसे में मानक मात्रा से ज्यादा डेसिबल की आवाज वाले पटाखों की बिक्री भी खूब होती है। इससे सामान्य व्यक्ति की सुनने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। चिकित्सकों के अनुसार अस्थमा पीडि़त को प्रदूषण से अस्थमा का अटैक आ सकता है और छोटे बच्चों की सुनने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। वहीं, तेज पटाखों से बच्चों, वृद्ध और गर्भवती महिला को दूर रखना चाहिए। तेज आवाज कई बार हृदयगति को असामान्य कर देती है।
एसडीएम ने ली पटाखा व्यापारियों की बैठक
दीपावली त्योहार के मद्देनजर आज अनुविभागीय अधिकारी रिषा ठाकुर की अध्यक्षता व तहसीलदार विकास कुमार जिंदल नायब तहसीलदार घरघोड़ा तथा मुख्य नगर पंचायत अधिकारी घरघोड़ा के उपस्थिति में घरघोड़ा क्षेत्र के अन्तर्गत पटाखा व्यापारियों का बैठक आयोजित किया गया जिसमें जयस्तंभ चौक शहर के बीचों-बीच भीड़-भाड़ वाले तिराहा है तथा भीड़-भाड़ वाला स्थल संवेदनशील स्थल होने के कारण पटाखा दुकान लगाने हेतु अनुचित स्थल के कारण जयस्तंभ चौक के पास स्थित सभी पटाखा दुकानों को चिन्हांकित स्थल बाजारडांड में ले जाने हेतु आदेशित किया गया। घरघोड़ा, 29 सितंबर के माध्यम से चिन्हांकित स्थल पर ही पटाखा दुकान लगाया जावे। पटाखा दुकान पर पानी, बालू अग्निशामक यंत्र इत्यादि आवश्यक सामग्री रखना अनिवार्य है। पटाखा दुकानदारो को चिट के आधार पर स्थल आबंटित किया गया, जिसमें मनोज शर्मा , ब्रिजेश अग्रवाल , प्रदीप जगदीश अग्रवाल , प्रदीप अग्रवाल , उमेश अग्रवाल , निखिल कुमार सिन्हा , अमित कन्सल्ट , नरेश अग्रवाल , कुशल पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम ना रखने को स्थान आवंटित किया गया है। दिए गए दिशानिर्देश का पालन नही करने की स्थिति में किसी प्रकार की घटना या होने वाली हानि हेतु दुकानदार स्वत: दुकानदार स्वत: जिम्मेदार होगे।