रायगढ़। फसल को मवेशी खाने की बात को लेकर उपजे विवाद में किसान की हत्या कर दी गई। इस मामले में हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। यह फै सला अपर जिला और सत्र न्यायाधीश ने दिया है। वहीं हत्या के सह आरोपी को 8 माह की सजा दी गई है। इस प्रकरण में शासन की तरफ से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पैरवी की।इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार धरमजयगढ़ के रैरूमा खुर्द के ग्राम मदनपुर निवासी हीरालाल राठिया तथा राजेश राठिया गांव के जयराम राठिया के घर के पास विगत 23 सितंबर 2021 की शाम लगभग 6 बजे बैठकर बातचीत कर रहे थे। इस दौरान गांव का ही फिरूराम राठिया तथा सनकुमार राठिया वहां पहुंचे और मनीराम को आरोपियों के खेत में मवेशी द्वारा उड़द फसल को खाने का आरोप लगाते हुए विवाद करने लगे। मनीराम ने मना किया और उसके खेत की फसल की भरपाई करने की बात कही तो आरोपी भडक़ गए। आपसी विवाद के गहराने पर फिरूराम ने गुस्से में मनीराम को जमीन पर पटकते हुए मारपीट की। इस बीच वहां मौजूद हीरालाल ने बीच बचाव की कोशिश की तो सनकुमार और हीरालाल के सिर में लाठी से वार कर दिया। इसके बाद फिरूराम व सनकुमार दोनों फरार हो गए। मारपीट की घटना से मनीराम घायल हो गया। आसपास के लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। इसी दौरान हीरालाल राठिया की 26 सितंबर को रास्ते में ही मौत हो गई। मामले की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामला न्यायालय के सुपुर्द किया। इसकी सुनवाई अपर जिला और सत्र न्यायाधीश अच्छेलाल काछी के न्यायालय में हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोप सिद्ध होने पर सनकुमार राठिया को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसी तरह फिरूराम राठिया को धारा 323, 324 के तहत 8 महीने की सजा से दंडित किया।
हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
By
lochan Gupta