जशपुरनगर। जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन आघात’ अभियान के तहत जशपुर पुलिस ने एक बार फिर बड़ा कदम उठाते हुए गांजा तस्करी के अभ्यासत: आरोपी जगदीश वैष्णव के विरुद्ध पीआईटी, एनडीपीएस एक्ट की सख्त कार्रवाई की है। यह पहली बार है जब जिले में इस एक्ट के तहत कोई कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई से यह स्पष्ट संदेश गया है कि जिले को नशामुक्त बनाने की दिशा में पुलिस कोई भी समझौता नहीं करेगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के नेतृत्व में की गई इस प्रभावशाली कार्रवाई से समाज के भीतर विश्वास और तस्करों में डर पैदा हुआ है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार जगदीश वैष्णव उम्र 64 साल निवासी सोकोडीपा थाना दुलदुला का निवासी है, उक्त व्यक्ति काफी समय से गांजा की तस्करी/व्यवसाय करते आ रहा है, इसके कृत्य से दुलदुला एवं आस-पास के युवा वर्ग नशे का आदि होते जा रहे हैं, दुलदुला क्षेत्र के नागरिकों के जीवन व स्वास्थ्य को संकट उत्पन्न हो रही है, लोगों में इसके विरूद्ध आक्रोश व्याप्त है। वर्ष 2015 में थाना दुलदुला के अप.क्र. 02/2015 धारा 20(बी) एन.डी.पी.एस. एक्ट के मामले में दिनांक 03.01.2015 को इसके घर आंगन से अवैध मादक पदार्थ गांजा जप्त कर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था, इसके अतिरिक्त वर्ष 2021 में दिनांक 23.10.2021 को मुखबीर सूचना पर कार्यवाही करते हुये जगदीष वैष्णव के किराना दुकान में रेड कार्यवाही कर गांजा जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया जिस पर धारा 20(बी) एन.डी.पी.एस. एक्ट दर्ज की गई।
वर्तमान में भी जगदीश वैष्णव द्वारा अपने घर में चोरी छिपे मादक पदार्थ गांजा की छोटी-छोटी पुडिय़ा बनाकर विक्रय करने की सूचना मिलती रहती है, इससे आस-पास के युवा वर्ग नशे की गिरफ्त में आकर अपराध की ओर उन्मुख हो रहे हैं। इसके विरूद्ध अवैध मादक पदार्थ गांजा रखकर विक्रय करने का अपराधिक रिकार्ड उपलब्ध है, साथ ही 03 बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। गांजा के उक्त अभ्यासत: आरोपी जगदीश वैष्णव के विरूद्ध जशपुर पुलिस ने विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर आयुक्त सरगुजा संभाग श्री नरेंद्र कुमार दुग्गा के न्यायालय में पेश किया गया, जशपुर पुलिस ने मजबूती से अपना पक्ष रखा, दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयुक्त द्वारा आरोपी जगदीश वैष्णव को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है, साथ ही उसपर अर्थदण्ड भी लगाया गया है।
पीआईटी एनडीपीएस एक्ट 1988 के तहत् उन गंभीर नशे का कारोबार करने वाले अपराधियों पर लगाया जाता है जो लगातार गांजा तस्करी के अपराध में शामिल पाए जाते हैं। इस कार्यवाही में पुलिस द्वारा अपना प्रतिवेदन संबंधित संभाग आयुक्त के पास भेजा जाता है। यह उन अपराधियों के खिलाफ लगाया जाता है जिनका जेल में बंद किया जाना बेहद जरूरी हो जाता है। यह एक्ट लगने के बाद अपराधी को आसानी से जमानत नहीं मिल पाती है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने बताया कि कमिश्नर कोर्ट में जशपुर पुलिस ने गांजा के अभ्यासत: आरोपी जगदीश वैष्णव के विरूद्ध मजबूती से अपना पक्ष रखा जिससे आरोपी को सजा दिलाने में सफलता प्राप्त हुई। गांजा तस्करों को कड़ा चेतावनी है कि इस धंधे में लिप्त न हो। जिले के अभ्यासत: अवैध नशा तस्करी के आरोपियों के विरूद्ध लगातार इस प्रकार की कार्यवाही की जायेगी।
ऑपरेशन आघात : जिले में पहली बार जशपुर पुलिस ने चलाया पीआईटी, एनडीपीएस एक्ट का हंटर
गांजा तस्कर पहुंचा जेल, लगा तगड़ा जुर्माना
