भिलाईनगर। ऐसी शिकायत मिल रही थी कि ओयो होटल के विभिन्न शाखाओं में साफ-सफाई एवं खादय सामग्री ठीक से उपयोग नहीं किया जा रहा है। नगर निगम भिलाई की टीम आज मौके पर निरीक्षण करने गई, तो पता चला ओयो होटल नेचुरल प्वाइंट द्वारा अनुज्ञप्ति लाईसेंस नहीं लिया गया था, दुसरे के नाम पर होटल संचालित किया जा रहा था। जबकि किसी भी व्यवसाय को करने के लिए अनुज्ञप्ति लाईसेंस लेना अनिवार्य होता है। उसके उपर कार्यवाही करते हुए 15000 का अर्थदण्ड लगाया गया और उसे तत्काल नियमानुसार अनुज्ञप्ति लाईसेंस लेने के लिए निर्देशित किया गया।ओयो होटल ब्लू स्काई, कृष होटल में साफ-सफाई मानक के अनुसार नहीं पाये जाने पर 6000 रूपये का चालानी कार्यवाही की गई। संबंधित को चेतावनी दी गई की जो भी सामान का उपयोग करे, वह ताजा हो। पहले से कटी हुई बासी सब्जी कई दिनो का बना हुआ पेस्ट, आटा, टमाटर, धनीया, मिर्चा, शिमला मिर्च का उपयोग बंद करें। इससे खाने वाले के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। जो भी बासी सामान मिले उसे जप्ती बनाकर डिस्पोज करवाया गया। उन्हे चेतावनी दी गई की दुबारा इस प्रकार की कमी पायी जायेगी। तो नगर निगम अधिनियम 1956 की धाराओ के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। होटल के मैरेजर ने भी स्वीकार किया कि खाना बनाने वाले बावर्ची से ही लापरवाही हुई है। अब नहीं होगा। हम लोग मानक के अनुसार खादय सामग्री का उपयोग करेगें। इसी प्रकार सिंगलयूज प्लास्टिक उपयोग एवं गंदगी फैलाने वालो पर भी कार्यवाही की गई। फल ठेला, सिद्वार्थ जनरल स्टोर, कुंज बिहारी जनरल स्टोर, कनिष्का फैंसी स्टोर से 1200 रूपये का अर्थदण्ड वसूल कर रसीद प्रदान किया गया। कार्यवाही के दौरान स्वच्छता निरीक्षक कमलेश द्विवेदी, लिपिक संजय गायकवाड़, क्रिस्टोपर अर्जुन, वार्ड सुपरवाइजर अमित आदि उपस्थित रहे।