भिलाईनगर। जितेन्द्र शुक्ला पुलिस अधीक्षक दुर्ग के निर्देशन में सुखनंदन राठौर अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) दुर्ग एवंचिराग जैन, नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग, हेमप्रकाश नायक उप पुलिस अधीक्षक दुर्ग एवं अजय कुमार सिंह उप पुलिस अधीक्षक क्राईम जिला दुर्ग के मार्गदर्शन में निरीक्षक शिव प्रसाद चन्द्रा थाना प्रभारी मोहन नगर एवं ्रष्टष्ट दुर्ग बीट प्रभारी सउनि. गुप्तेश्वर यादव के नेतृत्व में अवैध शराब, मादक पदार्थ, नशीली दवाईयों की अवैध कारोबार तस्करी व बिक्री करने वालो के खिलाफ लगातार कार्यवाही करने की निर्देश प्राप्त हुए थे। टीम को पतासाजी के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कृषि उपज मंडी सिकोला भाठा दुर्ग में दो व्यक्ति चिट्टा हेरोइन बेच रहे है की मुखबीर की सूचना पर घटना स्थल कृषि उपज मंडी सिकोला भाठा दुर्ग,थाना मोहन नगर जिला दुर्ग में मुखबीर सूचना के आधार पर दो व्यक्ति को चिट्टा (हेरोइन) बिक्री करते पकड़ा गया। जिनसे नाम पता पूछने पर अपना नाम गुरूदेव सिंग बीर्क पिता सुवेग सिंग उम्र 54 साल साकिन मोहकम वाला उर्फ अरैया वाला थाना मक्खु तहसील जिरा जिला फिरोजपुर पंजाब एवं राजविन्दर सिंग उर्फ लड्डू पिता अर्जुन सिंग उम्र 32 साल साकिन हाउसिंगबोर्ड एल0आई0जी0 2 क्वाटर नंबर 331 32 एकड थाना वैशाली नगर जिला दुर्ग स्थायी पता ग्राम तालवंडी दासोदा सिंग थाना कत्थु नांगल जिला अमृतसर पंजाब का रहने वाले बताये तथा मादक पदार्थ चिट्टा को पंजाब से दुर्ग लाकर बिक्री करना स्वीकार किया।आरोपी गुरूदेव सिंग के कब्जे से एक काले रंग के बैग के अंदर एक प्लास्टिक के पन्नी में मादक पदार्थ चिट्टा (हेरोईन) कुल वजन 150 ग्राम कीमती करीबन 12,00000 रूपये एवं दो नग मोबाईल कीमती करीब 10,000 रूपये आरोपी राजविन्दर सिंग से मादक पदार्थ चिट्टा हेरोईन का बिक्री का नगदी रकम 53,150 रूपये एवं 01 नग मोबाईल कीमती 6,000 रूपये जुमला कीमती 12,69,150 रूपये को गवाहो के समक्ष जप्त किया गया। आरोपियों का उक्त कृत्य अपराध धारा 21(ख) 27(क) नारकोटिक्स एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के विरूद्व थाना मोहन नगर में अपराध क्रमांक 147/2025 धारा 21(ख) 27(क) नारकोटिक्स एक्ट पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया है। प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों कोन्यायालय, पेश कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जाता है।उक्त कार्यवाही में निरीक्षक शिव प्रसाद चन्द्रा थाना प्रभारी मोहन नगर, सउनि. गुप्तेश्वर यादव, सउनि. राजेश कुमार पाण्डेय, सउनि. राजेन्द्र देशमुख, प्रधान आरक्षक प्रदीप सिंह, आरक्षक- तिलेश्वर राठौर, कोमल सिंह , क्रान्ति शर्मा, पुष्कर दीवान, फारूख खान, खुर्रम बक्श , नरेन्द्र सहारे , तारकेश्वर साहू, चिरंजीव कुमार एवं चन्द्रशेखर यादव की विशेष भूमिका रही। पुलिस ने अपराध क्र. 147/2025 धारा 21(ख), 27 (क) नारकोटिक्स एक्ट के अंतर्गत आरोपियों पर कार्यवाहीकी है।